महासमुंद. जिले में नशीली दवा, गांजा जब्ती के तीन मामलों में आरोपियों के विरूद्ध अलग-अलग थानों में अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। इन मामलों के तहत बागबाहरा पुलिस ने एक आरोपी के कब्जे से नशीली दवा और गांजा, सिटी कोतवाली महासमुंद और बसना पुलिस ने गांजा जब्त किए हैं।
मिली जानकारी के अनुसार बागबाहरा पुलिस को मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि चंडी मंदिर परिसर, चंडी कुटिया, रेलवे लाईन के किनारे, बागबाहरा के पास शिव कुमार बघेल अपने अन्य साथियों के साथ अवैध रूप से नशीली दवाईयां/इंजेक्शन, गांजा इत्यादि मादक पदार्थ की बिक्री कर रहा है। इस सूचना के बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने पूछताछ की, जिस पर आरोपियों ने अपने नाम शिव कुमार बघेल पिता बुंदाराम बघेल (26 साल), निवासी – वार्ड क्रमांक 11, डबरापारा, बागबाहरा, सुनील पटेल पिता नवीन पटेल वार्ड क्रमांक 12 (26 साल) निवासी तेंदूलोथा, बागबाहरा, नितेश कुमार वेगड पिता मनसुख कुमार वेगड (36 साल) निवासी वार्ड क्रमांक 11, डबरापारा, बागबाहरा तथा राहुल यादव पिता जीवन यादव (19 साल) वासी वार्ड क्रमांक 11, बाजारपारा, बागबाहरा बताए।
पुलिस ने आरोपी शिव कुमार बघेल के कब्जे से पेंटाजोसाइन लेक्टेट इंजेक्शन आईपी ड्रग के 48 एम्प्यूल तथा नाइट्रोसुन 10/नाइट्राजेपाम टेबलेट्स अलग-अलग 10 नग टैबलेट, 16 नग सीरींज, गांजा की 50 नग पुडिया कुल 93.56 ग्राम, 3 नग मोबाइल, 01 पॉवर बैंक, एक टीवीएस जुपिटर वाहन और नगदी रकम 2800 रुपए जब्त किया गया। साथ ही अन्य आरोपियों से भी मोबाइल, मोटर साइकिल, नगद रकम जब्त किए गए। मामले में आरोपियों के विरूद्ध धारा 21(ख), 20(ख)(ii)(क), 29 एनडीपीएस एक्ट के तहत जुर्म दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।
वहीं सिटी कोतवाली पुलिस ने दलदली रोड वार्ड क्र. 11 यादव दुग्ध डेयरी महासमुंद पहुंच कर आरोपी ऋषभ यादव पिता अशोक यादव (18 वर्ष) वार्ड क्र 8 नयापारा के कब्जे से एक प्लास्टिक काले रंग के थैला में 350 ग्रा० मनोत्तेजक मादक पदार्थ गांजा कीमत 3500 रुपए को जब्त किया। मामले में आरोपी के विरूद्ध धारा 20 (ख) एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।
इधर सांकरा पुलिस ने गांजा बिक्री की सूचना पर ग्राम बल्दीडीह में भीमसेन अग्रवाल पिता नवरंग अग्रवाल के मकान-दुकान से में घेराबंदी कर दबिश दी। इस दौरान पुलिस ने आरोपी भीमसेन अग्रवाल के कब्जे से 250 ग्राम मादक पदार्थ गांजा कीमत 2500 रुपए को जब्त किया। मामले में आरोपी के विरूद्ध धारा 20(ख) नारकोटिक एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।
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