रुपए के लेनदेन को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद, मारपीट

महासमुंद. रुपए के लेनदेन को लेकर ग्राम बूटीपाली में दो पक्षों के बीच विवाद, मारपीट के मामले में बसना थाने में आरोपियों के विरूद्ध अलग-अलग मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। पुलिस को

Written by: Admin

Published on: October 26, 2025

महासमुंद. रुपए के लेनदेन को लेकर ग्राम बूटीपाली में दो पक्षों के बीच विवाद, मारपीट के मामले में बसना थाने में आरोपियों के विरूद्ध अलग-अलग मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

पुलिस को हेमकुमार साहू पिता जीतराम साहू (28 साल) निवासी ग्राम बूटीपाली चौकी भंवरपुर थाना बसना ने बताया कि आरोपी अजय साहू पिता मानसाय निवासी पीपरभवना एवं करन मनहर पिता शिवकुमार मनहर ग्राम गाडापाली के द्वारा बीच-बीच में मेरे घर आकर उधार पैसा मांगने के नाम पर गाली गलौज किया जाता था। 24 अक्टूबर को भी लगभग5.30 बजे के आसपास आरोपी अजय साहू एवं करन मनहर उसके घर आकर गाली गलौच किया जा रहा था। जिसकी जानकारी उसकी पत्नी रूधा साहू ने फोन कर उसे दी। जब प्रार्थी घर पहुंचा तब अजय साहू ने उसे देखते ही कालर को पकड़कर गाली गलौज कर मारपीट करने लगा। मामले में आरोपियों के विरूद्ध धारा 296, 115(2), 3(5) बीएनएस के तहत जुर्म दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

दूसरे पक्ष की रिपोर्ट

वहीं दूसरे पक्ष के अजय कुमार साहू पिता मानसाय साहू (28 साल) निवासी ग्राम पिपरभवना थाना सरसीवां जिला सारंगढ बिलाईगढ़ निवासी ने पुलिस को बताया हेमकुमार साहू पिता जीतराम साहू ग्राम बूटीपाली के जेसीबी गाड़ी को वह किराये पर चला रहा था। हेमकुमार साहू के द्वारा अपने जेसीबी के किराये के लेन देन में गड़बड़ी होने पर गांव के सरपंच के समक्ष 5 सितंबर को हिसाब-किताब किया गया, जिसमें हेमकुमार उसे 58000 रुपए का देनदार है और उक्त रकम को दो माह के भीतर वापस करने का वादा किया था। लेकिन दो साल बीत जाने के बाद भी हेमकुमार के द्वारा रकम को वापस नही किया गया है। जब उसने 24 अक्टूबर की सुबह करीब 8-9 बजे हेमकुमार को पैसा मांगा, तब उसने शाम को घर आकर पैसा लेने की बात कही, जिसके कहने पर वह अपने दोस्त करन मनहर के साथ ग्राम बूटीपाली हेमकुमार साहू के गांव आया और उसके घर के सामने करीब 5.30 बजे रोड में खड़े थे, तब हेमकुमार साहू, मनहरण साहू,जीतराम साहू, संजय साहू आये और मुझे पैसा मांगने आया है कहकर गालियां देते हुए मारपीट करने लगे। जब उसका साथी करन मनहर बीच बचाव करने आया तो उसके साथ भी मारपीट की गई। साथ ही जान से मारने की धमकी दी गई। मामले की रिपोर्ट पर आरोपियों के विरूद्ध धारा 296, 115(2), 351(2), 3(5) बीएनएस के तहत जुर्म दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

फसल चराने से मना करने पर मारपीट


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