दो साल पहले शिशुपाल पर्वत में मिली थी युवक की लाश, जांच के बाद 4 के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज

महासमुंद. सरायपाली क्षेत्र के शिशुपाल पर्वत में दो साल पूर्व मिली एक लाश के मामले में पुलिस ने जांच के बाद 4 आरोपियों के विरूद्ध बलौदा थाने में हत्या का मामला दर्ज कर विवेचना में

Written by: Admin

Published on: November 13, 2025

महासमुंद. सरायपाली क्षेत्र के शिशुपाल पर्वत में दो साल पूर्व मिली एक लाश के मामले में पुलिस ने जांच के बाद 4 आरोपियों के विरूद्ध बलौदा थाने में हत्या का मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है।

पुलिस ने बताया कि पुलिस ने बताया कि 25.07.2023 को सूचक सुरेश कुम्हार पिता स्व. अलेख कुम्हार (52 वर्ष) अमलीपदर थाना बलौदा जिला महासमुंद ने थाना उपस्थित आकर मर्ग की सूचना दी कि 24.07.2023 को ग्राम अमलीपदर के सूचक एवं ग्रामीणों ने शिशुपाल पहाड़ की ओर लकड़ी बीनने के दौरान काशी पठार झरना के नीचे पत्थरों के बीच में एक आदमी को फंसा देखा। इसके बाद पुलिस ने उक्त स्थल पर जाकर एक अज्ञात व्यक्ति का शव क्षतविक्षत हालत में मिलने पर स्वीपर एवं ग्रामीणों मदद से पत्थर के बीच से बाहर निकलवाया। मृतक का सिर कुचल गया था और पहचान पहचान नही हो रहा

मामले की जांच के दौरान चौकी भंवरपुर थाना बसना के गुम इंसान क्रमांक 82 / 2023 के तहत ओमकेश्वर सिदार पिता दौलतराम सिदार (22 वर्ष) निवासी बुटीपाली थाना बसना जिला महासमुंद के रूप में सूचक दौलतराम सिदार एवं परिजनों ने पहचान की।

मृतक के छोटे भाई अमित सिदार ने परिजनों को बताया कि उसको अजय साहू निवासी पीपरभावना के द्वारा एक फोन रिकार्डिंग भेजा है, जिसमें ओमकेश्वर सिदार शिशुपाल पर्वत में मनहरण साहू अनिल पटेल, संजय साहू, हेमकुमार साहू के साथ पिकनिक मनाने के लिये गया था, जहां उसे उन लोगों के द्वारा मार दिया गया है कहकर बात कर रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने संदेही मनहरण साहू अनिल पटेल, संजय साहू, हेमकुमार साहू से पूछताछ की, जिस पर मनहरण साहू द्वारा अपनी बहन के साथ मृतक ओमकेश्वर सिदार का अफेयर होना बताने पर शिशुपाल पर्वत में गाली गलौच झगडा होने के कारण नहाने के दौरान गुस्से में हाथ झटककर धक्का देकर झरने से नीचे गिराने एवं अनिल पटेल, संजय साहू, हेमकुमार साहू के द्वारा घटना के संबंध में किसी को भी कुछ न बताने की बात पुलिसिया पूछताछ में कही। पुलिस ने परिस्थिति जन्य साक्ष्य एवं संकलित साक्ष्यों के आधार पर आरोपी मनहरण साहू, अनिल पटेल, संजय साहू, हेमकुमार साहू के विरूध्द प्रथम दृष्टया हत्या करने एवं साक्ष्य छुपाने के मामले में थाना बलौदा में अपराध धारा 302, 201, 34 भादवि के तहत जुर्म दर्ज कर विवेचना में लिया गया।

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