खरीफ विपणन वर्ष 2025-26: समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए कलेक्टर लंगेह के सख्त निर्देश—अनुपस्थित कर्मचारियों पर होगी एफआईआर

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महासमुंद. खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन को लेकर कलेक्टर विनय लंगेह ने महासमुंद व बागबाहरा क्षेत्र के प्रभारी समिति प्रबंधकों और डाटा ऑपरेटरों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शासन की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है, इसलिए किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता कदापि सहन नहीं की जाएगी।

कलेक्टर लंगेह ने बताया कि धान खरीदी प्रक्रिया को राज्य शासन ने अत्यावश्यक सेवा अधिनियम (ESMA) के अंतर्गत रखा है। ऐसे में धान खरीदी में संलग्न किसी कर्मचारी की अनुपस्थिति पर एफआईआर सहित सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों और डेटा ऑपरेटरों से अपील की कि वे सौंपी गई जिम्मेदारियों को पूर्ण गंभीरता एवं पारदर्शिता के साथ निभाएं।

टोकन प्रणाली व खरीदी समय

कलेक्टर ने निर्देश दिया कि किसान का प्रति एकड़ 21 क्विंटल की दर से धान खरीदा जाए।

  • तुहर हाथ पोर्टल के माध्यम से सुबह 8:00 से 9:00 बजे तक टोकन जारी किए जाएंगे
  • समिति स्तर पर 9:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक टोकन जारी होंगे
  • 5:00 बजे के बाद किसी भी स्थिति में धान खरीदी नहीं की जाएगी

किसान यदि धान लेकर आए, तो प्रवेश से पहले नमी परीक्षण और गुणवत्ता परीक्षण करना अनिवार्य होगा। रिजेक्टेड धान को शाम 5 बजे से पहले ही फड़ से हटाया जाए ताकि उसी दिन स्टैकिंग की जा सके।

बारदाना वितरण व रजिस्टर प्रबंधन

  • किसानों को टोकन प्रस्तुत करने पर ही पुराना या नया बारदाना उपलब्ध कराया जाए
  • खरीदी से पूर्व बारदाना उपलब्ध कराना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा
  • टन-रजिस्टर, धान आवक-जावक रजिस्टर, बारदाना वितरण रजिस्टर, स्टेक रजिस्टर सहित सभी अभिलेख अद्यतन रखे जाएं
  • धान की स्टैकिंग किस्मवार और बारदाना के आधार पर हो

गुणवत्ता एवं नमी मानक

  • FAQ मानक के अनुसार धान के नमूने किसान अवलोकन हेतु प्रदर्शित किए जाएं
  • 14% से 17% से अधिक नमी वाला धान स्वीकार नहीं किया जाएगा
  • इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटा अनिवार्य, मैनुअल कांटा केवल अनुमति पर

बिचौलियों पर निगरानी

उन्होंने कहा कि कोचिया-बिचौलिया नियंत्रण आवश्यक है। ऐसे लोग धान खरीदकर दूसरे किसान के पंजीयन में धान खपाने का प्रयास करते हैं, इसलिए:

  • ऐसे व्यक्तियों से धान खरीदी पूरी तरह प्रतिबंधित होगी
  • जानकारी तुरंत नोडल अधिकारी को दी जाए

अंत में उन्होंने किसानों को शेष रकबा समर्पण के लिए प्रोत्साहित करने और धान खरीदी को पूरी ईमानदारी से संचालित करने का निर्देश दिया।

कार्यक्रम में अपर कलेक्टर रवि साहू, एसडीएम अक्षा गुप्ता, खाद्य अधिकारी अजय यादव, डीएमओ आशुतोष वैष्णव सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

धान खरीदी 2025-26 के मुख्य बिंदु

विषयविवरण
धान खरीदी का उद्देश्यकिसानों को समर्थन मूल्य पर सुरक्षित बिक्री व्यवस्था देना
प्रति एकड़ खरीद सीमा21 क्विंटल
टोकन जारी समयसुबह 8:00 से 9:00 (तुहर हाथ)
समिति में टोकन9:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक
धान खरीदी अंतिम समयशाम 5:00 बजे तक, इसके बाद खरीदी नहीं
स्वीकार्य नमी स्तर14% से 17%
जांच विधिगुणवत्ता व नमी परीक्षण आवश्यक
वजन मशीनइलेक्ट्रॉनिक कांटे का उपयोग अनिवार्य
बारदाना वितरणकेवल टोकन प्रस्तुत करने पर
बिचौलियों पर कार्रवाईखरीदी पूर्ण प्रतिबंध, जांच अनिवार्य
कर्मचारियों की अनुपस्थितिएफआईआर व अनुशासनात्मक कार्रवाई

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