छत्तीसगढ़ में खाद्य सुरक्षा पर सख्ती: मिलावटी पनीर, एक्सपायरी उत्पाद और अस्वस्थकर मिठाइयों पर बड़ी कार्रवाई

रायपुर. आम नागरिकों को स्वच्छ, सुरक्षित और पोषणयुक्त खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के मार्गदर्शन तथा नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन के निर्देशन में विभाग द्वारा प्रदेशभर में

Written by: Admin

Published on: December 22, 2025

रायपुर. आम नागरिकों को स्वच्छ, सुरक्षित और पोषणयुक्त खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के मार्गदर्शन तथा नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन के निर्देशन में विभाग द्वारा प्रदेशभर में निरंतर कार्रवाई की जा रही है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत खाद्य कारोबारकर्ताओं की नियमित निगरानी, निरीक्षण और नमूना जांच की जा रही है ताकि मिलावट और अमानक खाद्य पदार्थों पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके।

दुर्ग संभाग में खाद्य नमूनों की व्यापक जांच

दुर्ग संभाग के विभिन्न जिलों में खाद्य सुरक्षा टीम द्वारा बड़े पैमाने पर विधिक नमूने एकत्र किए गए। जिला दुर्ग से 17, राजनांदगांव एवं खैरागढ़-छुईखदान-गंडई से 11, बेमेतरा से 16, बालोद से 18 और कवर्धा से 8 विधिक नमूने लेकर खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजे गए हैं। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियमानुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

मिलावटी पनीर और अखाद्य रंग पर सख्त कदम

निरीक्षण के दौरान विशेष रूप से फूटा चना में उपयोग किए जाने वाले अखाद्य रंग और मिलावटी पनीर पर सख्ती बरती गई। राजनांदगांव स्थित रौनक इंटरप्राइजेस, पनीका में स्किम मिल्क पाउडर और पाम ऑयल से तैयार किए जा रहे 460 किलोग्राम पनीर को मौके पर ही नष्ट कराया गया। इसके अलावा विशाल मेगा मार्ट, राजनांदगांव में एक्सपायरी उत्पाद पाए जाने पर प्रकरण दर्ज किया गया।

रायपुर में अस्वस्थकर मिठाइयों की जब्ती

जिला रायपुर में विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों के निरीक्षण के दौरान गोपी डेयरी एंड स्वीट्स, बोरिया खुर्द में अस्वस्थकर परिस्थितियों में मिठाइयों का निर्माण और भंडारण पाया गया। यहां 200 किलोग्राम मिठाई मौके पर नष्ट की गई, जबकि खोवा कलाकंद और कृष्णा बर्फी सहित 900 किलोग्राम मिठाइयों को जब्त किया गया, जिनका कुल मूल्य लगभग 1.75 लाख रुपये आंका गया।

हजारों किलो मिलावटी पनीर जब्त

प्रदेश में मिलावटी पनीर के विरुद्ध विशेष निगरानी अभियान चलाया गया। इस दौरान एस.जे. डेयरी, निमोरा से 4450 किलोग्राम पनीर, काशी एग्रो फूड, बिरगांव से 500 किलोग्राम एनालॉग कॉटेज और विवान फूड, मलसाय तालाब से 500 किलोग्राम पनीर जब्त किया गया। जब्त सामग्री का कुल अनुमानित मूल्य 14.63 लाख रुपये है। सभी के विधिक नमूने प्रयोगशाला भेजे गए हैं और रिपोर्ट के आधार पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

सर्विलांस प्लान और चलित प्रयोगशाला से त्वरित जांच

खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के सर्विलांस प्लान के अंतर्गत ड्राई फ्रूट्स जैसे खजूर और किशमिश तथा विभिन्न प्रकार की चॉकलेट के नमूने जांच के लिए भेजे गए। इसके साथ ही चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के माध्यम से दुर्ग, बेमेतरा, बालोद और कवर्धा जिलों में सैकड़ों नमूनों की त्वरित जांच की गई। अमानक पाए गए खाद्य पदार्थों को मौके पर ही नष्ट कराया गया और खाद्य कारोबारकर्ताओं को जागरूक करते हुए पैकिंग में अखबारी कागज का उपयोग न करने के निर्देश दिए गए।

न्यायालय द्वारा अर्थदंड और आगे की कार्रवाई

दुर्ग जिले में पूर्व में अमानक पाए गए लीची जूस के एक विक्रेता पर न्यायालय द्वारा 85 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। विभाग का कहना है कि प्रदेशवासियों के बेहतर स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इस तरह की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी, ताकि सभी को सुरक्षित और गुणवत्तायुक्त खाद्य सामग्री मिल सके।

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