अवैध धान परिवहन मामले में प्रधानपाठक निलंबित, कलेक्टर के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई

महासमुंद जिले में अवैध धान परिवहन के एक गंभीर मामले में प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। कलेक्टर विनय लंगेह के निर्देश पर शासकीय प्राथमिक शाला बसुलाडबरी, विकासखण्ड बागबाहरा में पदस्थ प्रधानपाठक ओमप्रकाश चंद्राकर को

Written by: Admin

Published on: December 22, 2025

महासमुंद जिले में अवैध धान परिवहन के एक गंभीर मामले में प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। कलेक्टर विनय लंगेह के निर्देश पर शासकीय प्राथमिक शाला बसुलाडबरी, विकासखण्ड बागबाहरा में पदस्थ प्रधानपाठक ओमप्रकाश चंद्राकर को निलंबित कर दिया गया है।

शिकायत और जांच का पूरा मामला

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बागबाहरा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार, प्रधानपाठक ओमप्रकाश चंद्राकर पर आरोप है कि उन्होंने वाहन क्रमांक 407 में धान भरकर ग्राम लिटियादादर से गांजर मार्ग पर एक अज्ञात घर के पीछे छिपाया। इसके साथ ही मंडी नियमों का उल्लंघन करते हुए जब्त किए गए अवैध धान को शाम करीब 6 बजे कुछ ग्रामीणों की मदद से बलपूर्वक ले जाने और शासकीय कार्य में बाधा डालने की शिकायत दर्ज की गई।

स्पष्टीकरण असंतोषजनक, निलंबन का आदेश

मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा प्रधानपाठक को स्पष्टीकरण जारी किया गया था। प्राप्त जवाब का परीक्षण करने के बाद उसे असंतोषजनक पाया गया। इसके पश्चात छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत ओमप्रकाश चंद्राकर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।

निलंबन अवधि में मुख्यालय और भत्ता

जारी आदेश के अनुसार, निलंबन अवधि के दौरान प्रधानपाठक का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, बागबाहरा निर्धारित किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी विजय लहरे ने स्पष्ट किया है कि निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील रहेगा।

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