एनएच 53 में सिलेंडर ब्लास्ट मामले में आरोपियों के खिलाफ जुर्म दर्ज
महासमुंद. बीते दिनों एनएच 53 में पिकअप में भरी सिलेंडर में आग लगने के मामले में आरोपियों के विरूद्ध सिंघोड़ा थाने में जुर्म दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।
पुलिस ने बताया कि प्रार्थी जाधव प्रधान पिता रोहित प्रधान (30 साल) बरडीह थाना बसना ने रिपोर्ट लिखाई है कि वह बीएससीपीएल कंपनी छुईपाली टोल प्लाजा में कार्यरत हैं। 12 जनवरी को वह पेट्रोलिंग करते हुए सिंघोड़ा की ओर जा रहा था, छुईपाली चौक हेमंत वस्त्रालय के पास पहुंचने पर दखा कि पिकअप वाहन क्रमांक सीजी 04 पीजेड 9485 में एलपीजी सिलेंडर कुल 50-60 नग भरकर सिंघोडा की तरफ से सरायपाली की ओर जा रहा था।
इसी दौरान आग लगने से सिलेंडर फटने लगे, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग में आने जाने वाले लोगों, वाहनों, आसपास के घरों तथा दुकानों में रहने वाले लोगों के लिए संकट उत्पन्न हो गया। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग के सड़क के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग में करीब 06-07 घंटों तक आवागमन बाधित रहा। उक्त वाहन के चालक ने पूछताछ में अपना नाम शैलेंद्र सिंह चौहान तथा अपने साथी का नाम विकेश चौरसिया दोनो निवासी मंदिर हसौद जिला रायपुर का होना बताया। वाहन स्वामी का नाम मनीष नाबरिया निवासी करन नगर चंगोरा भांठा जिला रायपुर का होना बताया। आग की चपेट में आने से वाहन चालक शैलेंद्र सिंह चौहान के दोनों हाथ और चेहरे झुलस गए। मामले में रिपोर्ट पर आरोपियों के विरूद्ध सिंघोड़ा थाने में धारा 110, 125(ए), 87, 3(5) के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।
4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत