अवैध धान परिवहन पर बड़ी कार्रवाई: बसना में पटवारी निलंबित
महासमुंद.अवैध धान परिवहन की रोकथाम को लेकर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए बसना तहसील में पदस्थ एक पटवारी को निलंबित कर दिया है। राजस्व पटवारी संघ तहसील बसना से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार, पटवारी लालकृष्ण देवांगन पर अपने कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही बरतने का आरोप था।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक, 21 दिसंबर 2025 की रात्रि ग्राम उमरिया क्षेत्र में ओड़िशा राज्य के एक वाहन से लगभग 420 कट्टा धान का अवैध परिवहन किया जा रहा था। यह घटना उस समय सामने आई जब श्री देवांगन तत्कालीन रूप से पटवारी हल्का नंबर 20, तहसील बसना में पदस्थ थे। मामले की जानकारी सार्वजनिक होने के बाद यह विषय समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुआ, जिससे प्रशासनिक छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।
मामले की गंभीरता को देखते हुए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बसना द्वारा 8 जनवरी 2026 को संबंधित पटवारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। निर्धारित समय-सीमा में प्राप्त जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि संबंधित अधिकारी द्वारा शासकीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही की गई।
इसके बाद छत्तीसगढ़ भू-अभिलेख नियमावली भाग-एक में प्रदत्त शक्तियों एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 09, उपनियम (1)(क) के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बसना श्री हरिशंकर पैंकरा द्वारा लालकृष्ण देवांगन (तत्कालीन प.ह.नं.-20, वर्तमान प.ह.नं.-42) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।
निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय बसना निर्धारित किया गया है। साथ ही नियमानुसार उन्हें जीवन-निर्वाह भत्ता (Subsistence Allowance) प्रदान किया जाएगा।
यह कार्रवाई प्रशासन की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसके तहत अवैध धान परिवहन और शासकीय लापरवाही के मामलों में किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा।
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