पड़कीपाली में मारपीट, आरोपियों के विरूद्ध जुर्म दर्ज

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महासमुंद. ग्राम पड़कीपाली में एक परिवार के साथ मारपीट किए जाने के मामले में आरोपियों के विरूद्ध बसना थाने में अपराध दर्ज किया गया है।

पड़कीपाली के धरम सिंह सिदार पिता पंगु सिदार (57 साल) ने पुलिस को बताया कि 30 अक्टूबर की रात्रि 10.30 बजे के आसपास गांव के रोहित खडिया के यहां शादी कार्यक्रम था, शादी समाप्त करने के बाद में रात मे मरूआ झरन के नाम पर रोहित के द्वारा बायलर लाकर उसे बनाने के लिए कहा गया था, जब प्रार्थी बायलर को बनाकर उसके घर में था, उसी समय गांव के अजय सिदार ने आकर बनाये हुए बायलर सब्जी को गिराने की बात कही, जब उसने मना किया तब आरोपी अजय सिदार और उसके साथी छोटू उर्फ उजाला, ठंडू खडिया तथा अन्य 9 साथियों ने उसके मेरे घर आकर गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुए हाथ मुक्का एवं डंडा से मारपीट की।

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बीच बचाव करने आए उसके पुत्र नीलेंद्र सिंग और पत्नी मालती के साथ भी आरोपियों ने मारपीट की। मामले  की रिपोर्ट पर आरोपियों के विरूद्ध धारा 296, 115(2), 351(2), 3(5) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज किया गया है। खबरें पढ़ने के लिए विजिट करें babapost.in पर।

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