आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का मामला, जांच के बाद आरोपी पर तेंदूकोना थाने में अपराध दर्ज
महासमुंद. ग्राम कोल्दा सेवाती के एक व्यक्ति को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के मामले की जांच के बाद तेंदूकोना थाने में आरोपी के विरूद्ध जुर्म दर्ज किया गया है।
पुलिस ने बताया कि मर्ग क्रमांक 30/2025 धारा 194 बीएनएसएस के मृतक देवकुमार साहू पिता बंशीलाल साहू निवासी ग्राम कोल्दा सेवाती के शव का विधिवत मर्ग पंचनामा कार्रवाई करने के बाद मृतक के परिजन पूर्णिमा साहू पति मृतक देवकुमार साहू, ओमप्रकाश साहू पिता स्व देवकुमार साहू, तुलाराम साहू पिता बंशीराम साहू, कोमल चंद साहू पिता बंशीराम साहू के अलावा गवाहों का कथन लिया गया।
जिसमें उन्होंने बताया कि आरोपी गिरवर चक्रधारी द्वारा मृतक देवकुमार साहू के नाबालिग पुत्र पर पैसा चोरी का झूठा आरोप लगाया गया और शर्ट उतरवाकर कुर्सी पर अपने आंगन में बिठाकर अपमानित किया गया। अपमानित होने के बाद आरोपी द्वारा चोरी हुआ पैसा मिल गया है बताया गया। इसी बात को लेकर आरोपी गिरवर चक्रधारी और मृतक देवकुमार साहू के बीच विवाद हुआ। इस दौरान आरोपी द्वारा मृतक को सार्वजनिक रूप से दो झापड़ मारा गया, जिससे मृतक को ग्लानि हुई और उसने आत्महत्या करने की नीयत से धान में डालने वाले जहरीली दवा को पी लिया, जिससे उसकी मौत हो गई।
पुलिस ने संपूर्ण जांच में आरोपी गिरवर चक्रधारी के द्वारा मृतक देवकुमार साहू को आत्महत्या हेतु दुष्प्रेरित करना पाया गया और उसके विरूद्ध धारा 108 बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया।
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