अरंड में युवती पर जानलेवा हमला, गंभीर चोट

महासमुंद. अरंड में एक युवती पर एक व्यक्ति ने जानलेवा हमलाकर दिया। हमले में युवती गंभीर रूप से घायल हो गई और उसे इलाज के लिए महासमुंद अस्पताल लाया गया, जहां से रायपुर रेफर किया गया है। मामले की रिपोर्ट पर खल्लारी थाने में आरोपी के विरूद्ध मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

मिली जानकारी के अनुसार 26 दिसंबर को ग्राम अरंड में अपने घर की बाड़ी में बंदर भगाने गई युवती डिगेश्वरी ध्रुव (20 वर्ष) पर आरोपी महेश्वर दीवान पिता लीलाधर दीवान ने धारदार हथियार से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस घटना को लेकर खल्लारी में कराए गए एफआईआर में घायल युवती की भाभी नंदनी ध्रुव पति जनक राम ध्रुव ने पुलिस को बताया कि घर में मेरे पति जनक राम, मेरे ससुर दशरू राम ध्रुव और मेरी ननद डिगेश्वरी ध्रुव (उम्र लगभग 20 साल ) साथ में रहते है। उसके पति महासमुंद में काम करते है। 26 दिसंबर की सुबह उसके पति काम में महासमुंद और ससुर लकड़ी काटने जंगल की ओर चले गये थे। घर में वह और उसकी ननद डिगेश्वरी घर में थे।

प्रार्थिया ने बताया कि जब व रसोई में काम कर रही थी तभी उसकी ननद घर बाड़ी में बंदर भगाने गई थी। सुबह करीबन 10 बजे बाड़ी की ओर से उसकी ननद की जोर जोर से चीखने-चिल्लाने का आवाज आई, जिसे सुनकर वह बाड़ी की ओर गई और देखा कि डिगेश्वरी ध्रुव लहूलुहान हालत में बाड़ी की ओर से भागते घर की ओर आ रही है और उसके पीछे पड़ोस में ही रहने वाला महेश्वर दीवान पिता लीलाधर दीवान हाथ में कुछ धारदार हथियार रखे हुए दौड़ रहा था।

इस दौरान प्रार्थिया के सामने ही आरोपी ने डिगेश्वरी पर दो-तीन बार और प्रहार किया, जिससे डिगेश्वरी वहीं पर गिर गई। जब उसने बीच बचाव की कोशिश की, तब महेश्वर दीवान उसे भी मारने के लिए आगे बढ़ा, तब वह डरकर चिल्लाते हुए घर से बाहर भागी और पड़ोसी खोबसिंग ध्रुव को साथ लेकर घर वापस आई। तब देखा कि मेरी ननद बहुत बुरी तरह से घायल स्थिति में जमीन में पड़ी हुई थी। उनके सिर, माथे, नाक, गाल, गर्दन, दोनों हाथ में गंभीर चोट लगने से खून निकल रहा था, और वहां से आरोपी महेश्वर भाग गया था। तब थोड़ी देर में ही गांव के मदन ध्रुव, सरपंच कन्हैया श्रीवास्तव एवं अन्य लोग भी वहां पर आ गये। इसके बाद वाहन 112 के माध्यम से घायल डिगेश्वरी को महासमुंद अस्पताल लेकर गये। जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए रायपुर अस्पताल रेफर कर दिया गया। मामले में खल्लारी थाने में आरोपी के विरूद्ध धारा 109 बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

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