अवैध धान परिवहन पर कार्रवाई: बागबाहरा मंडी सचिव निलंबित
महासमुंद जिले के बागबाहरा कृषि उपज मंडी समिति में अवैध धान परिवहन के मामले ने प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है। छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड ने मंडी सचिव कुशल राम ध्रुव को गंभीर लापरवाही और कर्तव्य में उदासीनता के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई कलेक्टर खाद्य शाखा के प्रतिवेदन के आधार पर की गई है।
अवैध धान परिवहन का मामला क्या है
विपणन वर्ष 2025-26 के दौरान 28 दिसंबर 2025 को ग्राम टेमरी निवासी कृषक राधेश्याम साहू के घर के पास ओडिशा राज्य से अवैध रूप से धान ट्रक द्वारा लाया गया। जांच के दौरान पाया गया कि ट्रक से धान उतारकर तीन ट्रैक्टरों में पलटा गया। यह पूरा कार्य बिना वैधानिक अनुमति के किया जा रहा था।
निर्देशों के बावजूद नहीं हुई वैधानिक कार्रवाई
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बागबाहरा द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए जाने के बावजूद मंडी प्रशासन ने नियमानुसार आवश्यक पंचनामा, जप्ती और अन्य कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया। साथ ही अवैध रूप से लाए गए धान को मंडी के सुपूर्द भी नहीं किया गया, जिसे गंभीर प्रशासनिक लापरवाही माना गया।
मंडी बोर्ड का निर्णय
प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड के प्रबंध संचालक ने सचिव कुशल राम ध्रुव को निलंबित करने का आदेश जारी किया। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय संभागीय कार्यालय रायपुर निर्धारित किया गया है, जहां वे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते के पात्र रहेंगे।
नए प्रभारी सचिव की नियुक्ति
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि निलंबन अवधि के दौरान मंडी निरीक्षक दिनेश कुमार साहू को कृषि उपज मंडी समिति बागबाहरा के सचिव का प्रभार आगामी आदेश तक सौंपा गया है। प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि मामले की विस्तृत जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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