Tuesday, January 21, 2025
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करणी कृपा प्राइवेट लिमिटेड में एक श्रमिक की मौत, प्रशासन की टीम ने की जांच, दुर्घटना स्थल सील

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महासमुंद. मेसर्स करणी कृपा प्राइवेट लिमिटेड कौवाझर में कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के निर्देश पर गुरुवार को हुई दुर्घटना की जांच हेतु श्रम पदाधिकारी डीएन पात्र एवं सहायक संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मनीष कुंजाम ने कारखाने का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कारखाने के अधीन कार्यरत मेसर्स फाइव स्टार कंस्ट्रक्शन कंपनी और उसके अधिकारियों की गतिविधियों की जांच की गई।

श्रम पदाधिकारी डीएन पात्र ने बताया कि कारखाने में साइट बैचिंग प्लांट एवं बेड फिल्टर एरिया में छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996, न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, संविदा श्रमिक अधिनियम 1970, वेतन भुगतान अधिनियम 1936 एवं समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 अंतर्गत निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाई गई त्रुटियों के लिए ठेकेदार को नोटिस जारी कर दिया गया है, और उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है। साइट पर सुरक्षा इंतजामों की कमी को देखते हुए छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 नियम 2008 के नियम 283 के तहत साइट बैचिंग प्लांट के समीप निर्माणाधीन डीजल रूम और बेड फिल्टर निर्माण कार्य को तब तक प्रतिबंधित कर दिया गया है, जब तक सुरक्षा उपाय पूरी तरह से लागू नहीं किए जाते और संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाते। सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों को श्रम और सुरक्षा कानूनों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं।

ऐसे हुई घटना

जांच टीम ने पाया कि करणी कृपा प्राइवेट लिमिटेड कौवाझर तुमगांव महासमुंद में गुरुवार कार्य कर रहे श्रमिक अभिषेक बर्मन के साथ हुई दुर्घटना की जांच हेतु उपस्थित हुए। दुर्घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। जांच टीम एवं प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अभिषेक बर्मन 2 जनवरी को बैचिंग प्लांट के पास ढलाई का कार्य कर रहे थे, वहां पर डीजल पंप ऑपरेटिंग रूम का निर्माण कार्य किया जा रहा था। इस दौरान अभिषेक बर्मन 8 फीट नीचे गड्ढे में क्रांकीट फैलाने का कार्य कर रहे थे इस बीच एक वाहन के द्वारा क्रांकीट गड्ढे में उड़ेला जा रहा था, ढलान पर गाड़ी खिसकती हुई 8 फीट नीचे गड्ढे में गिरी और गाड़ी के नीचे बर्मन आ गए जिससे उनकी मौत हो गई। जांच में नियमानुसार जो भी उल्लंघन पाए गए है। विस्तृत रूप से रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है एवं नियमानुसार उनके परिवार को सहायता दी जाएगी। जांच के दौरान कारखाना प्रबंधन की ओर से निखिल कुमार, सुनील पांडे, प्रमोद नायर, मनोज, अभय कुमार एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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