बड़ी खबर: 17 को नहीं मिलेगी शराब, कलेक्टर ने आदेश जारी किया, रहेगी ये पाबंदी

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

बड़ी खबर: बीजापुर. 17 जुलाई को जिले की शराब दुकानें बंद रहेंगी। कलेक्टर ने आदेश जारी कर इन दिन को शुष्क दिवस घोषित किया है। मोहर्रम पर्व को लेकर यह आदेश जारी किया गया है।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अनुराग पाण्डेय द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा-24 की उप-धारा (1) के तहत वर्ष 2024 के लिए देशी-विदेशी मदिरा के फुटकर दुकानों का आबकारी नीति के अंतर्गत 17 जुलाई 2024 दिन बुधवार को मोहर्रम के अवसर पर शुष्क दिवस घोषित किया गया है।

IMG 20240710 184133 007

आदेश में कहा गया है कि जिला बीजापुर के समस्त देशी-विदेशी मदिरा दुकान व एफएल-7 सैनिक केंटीन में मदिरा धारण, विक्रय, परिवहन एवं परोसने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी।

यह भी पढ़ें – छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को राज्य में पूर्ण रूप से लागू करने का निर्णय

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now