बिरकोनी के सरपंच से मारपीट, नाली निर्माण को लेकर विवाद

महासमुंद. ग्राम बिरकोनी के वार्ड 2 साहूपारा में नाली निर्माण की बात को लेकर सरपंच से मारपीट के मामले में सिटी कोतवाली में आरोपियों के विरूद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। पुलिस

Written by: Admin

Published on: September 17, 2025

महासमुंद. ग्राम बिरकोनी के वार्ड 2 साहूपारा में नाली निर्माण की बात को लेकर सरपंच से मारपीट के मामले में सिटी कोतवाली में आरोपियों के विरूद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

पुलिस ने बताया कि ग्राम बिरकोनी के सरपंच चंदन कुमार चंद्राकर पिता बलदाऊ प्रसाद चंद्राकर ने एफआईआर में बताया कि पंचायत के वार्ड क्रमांक 2 में सीसी रोड निर्माण हुआ है। पानी निकासी के लिये सीसी रोड के किनारे नाली का निर्माण विगत 3 दिनों से चल रहा है। इस दौरान गांव के भेखलाल साहू, जागेश्वर साहू एवं गीता साहू के द्वारा नाली निर्माण नहीं करने दिया जा रहा था। जिसे विगत 3 दिनों से उसने एवं वार्ड क्रमांक 02 के पंच एवं अन्य पंचों द्वारा समझाया गया था कि नाली ‍निर्माण होने दो अवरोध उत्पन्न मत करो, लेकिन वे लोग नहीं मान रहे थे। 16 सितंबर को जैसे ही मजदूरों द्वारा नाली ‍निर्माण करना शुरू किया तो उक्त तीनों लोग नाली ‍निर्माण करने से मना कर गैंती, फावड़ा को छीन रहे थे। जिसकी सूचना वार्ड क्रमांक 02 के पंच पवन साहू द्वारा द्वारा प्रार्थी को दी गई।

सरपंच करीबन 4 बजे गांव के पंच गिरीश चंद्राकर, दीप कुमार चंद्राकर, भागवत पटेल, महावीर निषाद, महेंद्र यादव, फागुलाल साहू, तुकेश साहू, हेमराज चंद्राकर के साथ पवन साहू के घर के पास गया था वहां भीड़ लगी थी। इस दौरान फिर भेखलाल साहू, जागेश्वर साहू तथा गीता साहू को समझाया गया कि नाली निर्माण होने दो, लेकिन वे लोग कहना लगे कि नाली ‍निर्माण हमारे घर के सामने नहीं होगा, जो करना है कर लो। इसके बाद वे लोग आक्रोशित होकर गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट करने लगे। मामले की रिपोर्ट पर सिटी कोतवाली में आरोपियों के विरूद्ध धारा 115(2), 296, 3(5), 351(3) बीएनएस के तहत जुर्म दर्ज किया गया है।

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