अंधे कत्ल का खुलासा, दो लोगों ने मिलकर रची साजिश, ..इसलिए कर दी हत्या

महासमुंद. नेशनल हाईवे 53 मृत हालत में मिले अधेड़ के शव के मामले में दो लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिसिया पूछताछ में इन आरोपियों ने बीमा राशि हासिल करने साजिश कर हत्या

Written by: Admin

Published on: October 30, 2024

महासमुंद. नेशनल हाईवे 53 मृत हालत में मिले अधेड़ के शव के मामले में दो लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिसिया पूछताछ में इन आरोपियों ने बीमा राशि हासिल करने साजिश कर हत्या करना स्वीकार किया है।

पटेवा पुलिस ने बताया कि 26-27 अक्टूबर को थाना पटेवा क्षेत्रातंर्गत एनएच 53 रोड किनारे एक 40-50 साल के व्यक्ति की लाश पाई गई थी। सूचना पर मौके में जाकर घटनास्थल निरीक्षण कर मृतक के पहचान के संबंध में सोशल मीडिया/सीसीटीवी फुटेज एवं मुखबिर सूचना के आधार पर मृतक की पहचान आशाराम साहू पिता धरमू साहू (48 वर्ष) निवासी गढ़सिवनी, तुमगांव महासमुंद के रूप की गई। पुलिस की टीम के द्वारा घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया। मृतक आशाराम साहू के गले में निशान एवं शरीर में चोट पहुंचाकर हत्या करना पाए जाने पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना पटेवा में अपराध धारा 103(1) बीएनएस के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया।

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पुलिस ने विवेचना के दौरान सीसीटीवी फुटेज एवं तकनीकी सहायता मदद से 2 संदेही व्यक्ति कुंवर सिंग साहू पिता महेश साहू (36 वर्ष) वार्ड नं. 07 ग्राम तेंदूकोना, महासमुंद एवं कुनाल वाघमारे पिता राजेंद्र वाघमारे (23 वर्ष) वार्ड नं. 06 शिकारीपाली थाना तेंदूकोना, महासमुंद से पूछताछ करना प्रारंभ किया गया। जिस पर संदेहियों के द्वारा पुलिस को मनगढ़ंत बातें कहकर गुमराह किया जा रहा था। लेकिन बारीकी से पूछताछ करने पर उन्होंने अपराध करना स्वीकार किया।

आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि आरोपियों के द्वारा बैंक से लिए कर्ज की मुक्ति के लिए मृतक आशाराम साहू की हत्या कर नेशनल हाईवे में एक्सीडेंट का रूप देने तथा मृत्यु के बाद मृत शरीर को आरोपी कुंवर सिंग साहू द्वारा परिवार एवं गांववालों के सामने स्वयं का मृत शरीर है, ऐसा प्रदर्शित कर वाहन दुर्घटना से मिलने वाली बीमा राशि का लाभ लेने की साजिश रची थी। कुंवर सिंह ने आरोपी कुनाल वाघमारे के साथ मिलकर आशाराम साहू की हत्या करना स्वीकार किया। आरोपियों के कब्जे से मृतक आशाराम साहू का मृत्यु के पूर्व पहना हुआ कपड़ा, मोबाईल फोन तथा घटना में प्रयुक्त वाहन जब्त कर थाना पटेवा में अपराध धारा 103(1), 61, 3(5) बीएनएस के तहत कार्रवाई कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।

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