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महासमुंद जिले में मारपीट के मामले, जुर्म दर्ज

On: September 16, 2025
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महासमुंद. जिले के अलग-अलग थानों में मारपीट के मामलों में आरोपियों के विरूद्ध जुर्म दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। इन मामलों में दो मामले ऐसे हैं जिनमें पुत्र ने अपने पिता से मारपीट की, वहीं एक मामला घर के पास आकर गाली गलौज किए जाने का है।

बेटे ने की पिता के साथ मारपीट

पिता के साथ मारपीट के मामले में पिथौरा थाने में आरोपी बेटे के खिलाफ जुर्म दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। पुलिस को ईश्वर राणा निवासी ग्राम सुखीपाली ने बताया कि सगे भाई एवं बड़े पिताजी का देहांत हो जा जाने से तीज कार्यक्रम के लिये सामान खरीदकर लाया था। जिसे 15 सितंबर की शाम करीबन 7 बजे पत्नी उत्तरा राणा के साथ कहासुनी हो गई। जिसे सुनकर मेरे बेटे मुकेश राणा ने मेरी मां को चिल्ला रहे हो कहकर गाली गलौज करते पास में पड़े डंडे को उठाकर सिर में मार दिया। मामले में आरोपी के खिलाफ धारा 115(2), 296 बीएनएस के तहत जुर्म दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

बुजुर्ग से मारपीट

बुजुर्ग से मारपीट के मामले में आरोपी के खिलाफ सांकरा थाने में जुर्म दर्ज किया गया है। पुलिस को जधुरस चौहान पिता तिलराम चौहान (65 साल) तिलंजनपुर ने बताया कि उसका लड़का शिवलाल शराब पीकर घर में वाद विवाद करता रहता है, जिससे परिवार परेशान है। 15 सितंबर की रात करीब 8 बजे शराब पीकर आकर विवाद करने लगा, जिसे मना किया और समझाया। लेकिन वह नाराज होकर गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट करने लगा। रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध धारा 115(2), 296, 351(2) बीएनएस के तहत जुर्म दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

घर के पास आकर गाली गलौज

घर के पास आकर गाली गलौज करने के मामले में आरोपियों के विरूद्ध कोमाखान थाने में जुर्म दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। पुलिस को ग्राम टोंगोपानी के गजेंद्र ठाकुर ने बताया कि 11 सितंबर को करीब 2 बजे वह बैंक कार्य से ग्राम खम्हरिया जा रहा था, तभी गांव के बाहर बल्ला ध्रुव के घर के सामने मेन रोड में कुंजन साहू एवं उनके साथी द्वारा नशे में उसके साथ गाली गलौज कर मारपीट किया गया, जिस पर दोनों में आपसी समझौता हो गया था। इसके बाद 14 सितंबर की रात 1 बजे के आसपास कुंजन साहू अपने साथियों के साथ शराब के नशे में उसके घर के पास आया और गाली गलौज करते हुए जान से मारने धमकी देकर घर में ईंट पत्थर फेंका। मामले की रिपोर्ट पर आरोपियों के विरूद्ध धारा 296, 3(5), 351(2) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज किया गया है।

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