सूरजपुर. प्रदूषण नियंत्रण और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है। इसी कड़ी में परिवहन विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 के तहत ई-वाहन मालिकों को सब्सिडी प्रदान की जा रही है। सरकार का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को पर्यावरण-हितैषी परिवहन की ओर प्रेरित करना है।
परिवहन विभाग ने बताया कि ई-व्हीकल खरीदने वाले वाहन स्वामियों को सब्सिडी प्राप्त करने के लिए निर्धारित आवेदन प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य है। आवेदन वाहन क्रय किए गए अधिकृत डीलर के माध्यम से ऑनलाइन दाखिल किया जाएगा। विभाग ने सभी अधिकृत डीलर्स को ऑनलाइन आवेदन पूर्ण कराने के निर्देश जारी कर दिए हैं।
सब्सिडी के लिए आवश्यक दस्तावेज
आवेदन के बाद वाहन स्वामी या डीलर द्वारा नीचे दिए गए दस्तावेज जिला परिवहन कार्यालय (DTO) में जमा किए जा सकते हैं—
- ऑनलाइन आवेदन की प्रति
- वाहन की इनवॉइस कॉपी
- बैंक खाते का विवरण
सब्सिडी राशि सीधे खाते में
विभागीय जांच पूरी होने के बाद सब्सिडी की स्वीकृत राशि सीधे वाहन स्वामी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। यह प्रक्रिया पारदर्शिता और सुविधा सुनिश्चित करती है।
सरकार की यह पहल इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ाने, पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने और पर्यावरण प्रदूषण रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों के लिए यह सुनहरा अवसर है। सही प्रक्रिया और दस्तावेजों के साथ लाभ उठाकर लोग न केवल आर्थिक बचत कर सकते हैं, बल्कि स्वच्छ और सुरक्षित भविष्य के निर्माण में योगदान भी दे सकते हैं।
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