रायपुर. छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। राजमोहिनी देवी तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत राज्य के 169 पीड़ित परिवारों को कुल ₹2 करोड़ 42 लाख 40 हजार की वित्तीय सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की गई है।
वन मंत्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा यह राशि डिजिटल माध्यम (Direct Benefit Transfer) से हस्तांतरित की गई।
डिजिटल भुगतान की शुरुआत और प्रमुख बिंदु
वित्तीय सहायता राशि का भुगतान पूरी पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में किया गया है:

- डिजिटल हस्तांतरण की शुरुआत: रायगढ़ जिले की चिमटापानी समिति के मिथिलेश सिदार और दंतेवाड़ा जिले की नकुलनार समिति के गल्ले वीटी के खाते में राशि भेजकर इस प्रक्रिया का शुभारंभ किया गया।
- उपस्थिति: राज्य लघु वनोपज संघ के मुख्य कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में संघ के अध्यक्ष रूपसाय सलाम, उपाध्यक्ष यज्ञदत्त शर्मा और प्रबंध संचालक श्रीमती संजीता गुप्ता की गरिमामयी उपस्थिति में यह राशि जारी की गई।
स्वीकृत प्रकरण एवं सहायता राशि का विवरण
जारी की गई कुल राशि का श्रेणीवार विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:
| आयु वर्ग | परिस्थिति / प्रकरण | प्रकरणों की संख्या | प्रति परिवार सहायता राशि | कुल सहायता स्थिति |
| 18 से 50 वर्ष | दुर्घटना में मृत्यु | 4 | ₹4,000,00 | स्वीकृत |
| 18 से 50 वर्ष | सामान्य मृत्यु / स्थायी विकलांगता | 103 | ₹2,000,00 | स्वीकृत |
| 50 से 59 वर्ष | दुर्घटना मृत्यु / स्थायी विकलांगता | 4 | ₹75,000 | स्वीकृत |
| 50 से 59 वर्ष | सामान्य मृत्यु | 58 | ₹30,000 | स्वीकृत |
| कुल | — | 169 | — | ₹2.42 करोड़ |
राजमोहिनी देवी तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत मिलने वाले लाभ
यह योजना तेंदूपत्ता संग्रहण कार्य से जुड़े परिवारों को किसी भी अनहोनी, मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। योजना के प्रावधान निम्नलिखित हैं:
1. 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग के लिए:
- सामान्य मृत्यु या स्थायी विकलांगता: ₹2,00,000 की सहायता
- दुर्घटना में मृत्यु: ₹4,00,000 की सहायता
- आंशिक विकलांगता: ₹1,00,000 की सहायता
2. 50 से 59 वर्ष आयु वर्ग के लिए:
- सामान्य मृत्यु: ₹30,000 की सहायता
- दुर्घटना मृत्यु या स्थायी विकलांगता: ₹75,000 की सहायता
- आंशिक विकलांगता: ₹37,500 की सहायता
तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए संबल बनी योजना
तेंदूपत्ता संग्रहण राज्य के वनांचल और ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका का मुख्य साधन है। ‘राजमोहिनी देवी तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना’ के माध्यम से संकट के समय मिलने वाली यह सीधी आर्थिक सहायता पीड़ित परिवारों के लिए एक बड़ा सहारा साबित हो रही है।
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