असम CM की पत्नी की FIR पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को मिली अग्रिम जमानत

नई दिल्ली. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा को तेलंगाना हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उन्हें एक सप्ताह के लिए अग्रिम जमानत प्रदान की है। यह मामला असम के मुख्यमंत्री हिमंत

Written by: Admin

Published on: April 10, 2026

नई दिल्ली. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा को तेलंगाना हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उन्हें एक सप्ताह के लिए अग्रिम जमानत प्रदान की है। यह मामला असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुयान शर्मा द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर से जुड़ा है, जिसमें खेड़ा पर मानहानिकारक और दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाने का आरोप लगाया गया है।

यह फैसला ऐसे समय में आया है जब राजनीतिक बयानबाजी और कानूनी कार्रवाई के बीच तनाव चरम पर है। कोर्ट का यह आदेश खेड़ा को तत्काल गिरफ्तारी से राहत देता है और उन्हें आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिए समय भी प्रदान करता है।

पवन खेड़ा

कोर्ट का फैसला और उसकी अहमियत

तेलंगाना हाई कोर्ट की जस्टिस के. सुजाना ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि याचिकाकर्ता को संबंधित अदालत में नियमित जमानत के लिए आवेदन करने हेतु एक सप्ताह का समय दिया जाता है। इस दौरान उन्हें कुछ शर्तों के साथ अंतरिम सुरक्षा प्रदान की गई है।

यह फैसला केवल अस्थायी राहत है, लेकिन इसका महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को दर्शाता है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद संतुलित दृष्टिकोण अपनाया।

कानूनी दलीलें: दोनों पक्षों की क्या रही स्थिति

पवन खेड़ा की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत में पक्ष रखा। उन्होंने तर्क दिया कि यह मामला राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा हो सकता है और गिरफ्तारी से पहले सुरक्षा मिलनी चाहिए।

वहीं, असम सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल देवजीत सैकिया ने इस याचिका की स्वीकार्यता पर सवाल उठाया।

इन दलीलों के बीच अदालत ने अंतरिम राहत देने का फैसला सुनाया, जिससे फिलहाल खेड़ा को कानूनी सुरक्षा मिल गई है।

FIR और आरोपों की पृष्ठभूमि

असम पुलिस ने पवन खेड़ा के खिलाफ मानहानि, जालसाजी और आपराधिक साजिश जैसे गंभीर आरोपों में मामला दर्ज किया है। यह केस गुवाहाटी के क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है।

यह विवाद उस समय शुरू हुआ जब खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिनिकी भुयान शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि उनके पास कई विदेशी पासपोर्ट हैं, दुबई में अघोषित संपत्तियां हैं और अमेरिका में शेल कंपनियों से जुड़ाव है।

इन आरोपों के बाद मामला तेजी से बढ़ा और कानूनी कार्रवाई तक पहुंच गया।

प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बढ़ा विवाद

प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से ही यह मामला राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बन गया। पवन खेड़ा के आरोपों ने न केवल असम सरकार बल्कि पूरे राजनीतिक परिदृश्य में हलचल पैदा कर दी।

खेड़ा ने बाद में एक वीडियो बयान जारी कर कहा कि वह डरने वाले नहीं हैं और सवाल उठाते रहेंगे। उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि आरोपों का जवाब देने के बजाय पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है।

असम पुलिस की कार्रवाई

मामले की गंभीरता को देखते हुए असम पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की। एक टीम दिल्ली स्थित खेड़ा के निवास पर भी पहुंची, हालांकि उस समय वह वहां मौजूद नहीं थे।

पुलिस ने उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है, जिनमें मानहानि और आपराधिक साजिश प्रमुख हैं।

यह दर्शाता है कि मामला केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब यह पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा बन चुका है।

राजनीतिक असर और प्रतिक्रियाएं

इस पूरे घटनाक्रम ने राजनीतिक माहौल को भी गरमा दिया है। कांग्रेस पार्टी ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा बताया है, जबकि विपक्षी दल इसे गैर-जिम्मेदाराना बयानबाजी करार दे रहे हैं।

पवन खेड़ा ने अपने बयान में कहा कि वे राहुल गांधी के सिपाही हैं और किसी भी दबाव में नहीं आएंगे। यह बयान कांग्रेस के भीतर राजनीतिक एकजुटता को भी दर्शाता है।

आगे क्या हो सकता है

अब यह मामला आगे संबंधित अदालत में नियमित जमानत याचिका और जांच प्रक्रिया के जरिए आगे बढ़ेगा।

आने वाले दिनों में यह स्पष्ट होगा कि आरोपों में कितनी सच्चाई है और क्या यह मामला केवल राजनीतिक विवाद है या कानूनी रूप से मजबूत आधार रखता है।

फिलहाल, अदालत से मिली अंतरिम राहत ने पवन खेड़ा को कुछ समय जरूर दे दिया है, लेकिन असली कानूनी परीक्षा अभी बाकी है।

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