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बागबाहरा में मारपीट के तीन मामलों में आरोपियों के खिलाफ जुर्म दर्ज

On: October 24, 2025
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महासमुंद. बागबाहरा थाना अंतर्गत मारपीट के तीन अलग-अलग मामलों में आरोपियों के विरूद्ध जुर्म दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

पहले मामले में पुलिस को प्रार्थी तरूण तिवारी निवासी ग्राम घुंचापाली ने बताया कि 22 अक्टूबर को लगभग 3 बजे उसे शुभम तिवारी ने फोन कर कहा कि आश्रम में आकर अपना कपडा ले जाओ। इसके बाद वह ग्राम घुचापाली स्थित आश्रम में अपना कपड़ा लेने गया, जहां पहुंचकर उसने शुभम तिवारी से पूछा कि उसका कपड़ा कौन लिया था, इस बीच पीछे से आकर कपिल तिवारी ने अचानक आकर उसके सिर मे लकडी के बल्ली से मारपीट किया है। मारपीट करने से वह बेहोश हो गया, कुछ देर बाद होश आने के पर उसने अपनी पत्नी को फोन करके बुलाया, तब जब उसकी पत्नी वहां पर आई तो उसके साथ भी गाली गलौच किया गया। मामले में आरोपी के विरूद्ध धारा 115(2), 296 बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट

दूसरे मामले में प्रार्थी जितेंद्र श्रीवास निवासी ग्राम मौलीमुंडा ने पुलिस को बताया कि 10-15 दिन पूर्व गांव के तालाब से पानी निकासी की बात को लेकर, उसके पिताजी एवं भूपेंद्र चंद्राकर की मम्मी के बीच वाद विवाद हुआ था। इसी रंजिश को लेकर 22 अक्टूबर को लगभग 9 बजे गांव का भूपेंद्र चंद्राकर अपने साथी उदित यादव एवं दुर्गेश साहू के साथ हमारे घर के सामने आकर उसके पिताजी को हमारी मम्मी से गाली गलौज क्यों किए कहकर मारपीट करने लगे। जब प्रार्थी और उसके चाचा बीच बचाव करने आये तो उनके साथ भी हाथ मुक्का एवं हाथ में पहने हुए कड़े से मारपीट की गई। मामले में रिपोर्ट पर आरोपियों के विरूद्ध धारा 115(2), 296, 3(5), 351(2) बीएनएस के तहत जुर्म दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

लेनदेन को लेकर मारपीट

इसी तरह मारपीट के एक अन्य मामले में प्रार्थी रविंदर पाल सिंह दुआ वार्ड नंबर 08 गुरुद्वारा पारा बागबाहरा ने पुलिस को बताया कि 22 अक्टूबर को करीब 9 बजे सोसायटी के पीछे मोनू होरा के छत में मै, जोगेंद्र सलूजा, गगन सलूजा, एवं पपिंदर छावड़ा मिलकर पार्टी कर रहे थे, तभी नीचे से रवि चंद्राकर ने छत ऊपर आकर उसे कहा कि नीचे चलो जो भी पैसे के लेनदेन की बात है, करेंगे। इसके बाद वह उनके साथ नीचे गया, जहां पहले से मौजूद नीरज सोनी, मांगी जैन एवं बिट्टू सरदार ने एक राय होकर गाली गलौज कर मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। मारपीट को देखकर उसका बेटा देवसिंह दुआ बीच बचाव करने आया तो उसके साथ भी हाथ मुक्का से मारपीट किया गया। मामले में आरोपियों के विरूद्ध धारा 115(2), 296, 3(5), 351(2) बीएनएस के तहत जुर्म दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

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