मारपीट के दो मामलों में आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज

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महासमुंद. बसना थाना क्षेत्र अंतर्गत मारपीट के अलग-अलग मामलों में आरोपियों के विरूद्ध जुर्म दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

पुलिस ने बताया कि ऋषिकेश यादव पिता शक्राजीत यादव (31 साल) ग्राम डोंगरीपाली 27 सितंबर की रात लगभग 9 बजे अपनी मोटर सायकल से अपने साले रामाकांत यादव के साथ में राममाटा दुर्गा देखने के लिए गया था। लगभग 10 बजे वे अपने गांव डोगरीपाली आ रहे थे, तभी ग्राम ढालम के बडखामुडा तालाब के पास कुछ लोग शराब का सेवन कर हल्ला कर रहे थे, जिसे सुनकर वे लोग रूके एवं उनके पास गये तो ग्राम दलदली के रहने वाले संजय पटेल, अमन पटेल एवं उनके अन्य साथियों को हल्ला करने से मना किया, इस पर उन लोगों ने प्रार्थी के साथ गाली गलौज देते हुए जान से मारने की धमकी देकर मारपीट किया। मामले में आरोपियों के विरूद्ध धारा 296, 115(2), 351(2), 3(5) बीएनएस के तहत जुर्म दर्ज किया गया है।

दूसरे मामले में प्रार्थिया ने सुलोचना चौधरी पति लच्छीराम चौधरी (58 साल) निवासी ग्राम पैता ने पुलिस को बताया 27 सितंबर कीरात नवरात्रि पर्व पर गांव के रंगमंच में हो रहे डांस कार्यक्रम को देखने गई थी। रात करीब 11.30 बजे कार्यक्रम देखकर अकेली घर वापस आ रही थी, तभी गांव योगेश सिदार शराब पीकर आया और मुझे बीडी पीने नहीं देती है कहकर गाली देते हुए मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी देने लगा। मामले में आरोपी के विरूद्ध धारा 296,115(2),351(2) बीएनएस के तहत जुर्म दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

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