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मारपीट के दो मामलों में आरोपियों के विरूद्ध जुर्म दर्ज

On: October 15, 2025
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महासमुंद. सिटी कोतवाली अंतर्गत ग्राम बेमचा और नयापारा में मारपीट की दो घटनाओं में आरोपियों के विरूद्ध जुर्म दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

बेमचा के संदीप साहू ने पुलिस को बताया कि 13 अक्टूबर की रात 10:30 बजे से 11 बजे के बीच वह और लीलाधर साहू खाना खाकर टहलनेके लिए पंचायत चौक की ओर निकले थे। पंचायत चौक में नंदलाल, दादू निर्मलकर और अन्य लोग ताश खेल रहे थे जो गाली गलौज कर रहे थे। जब उन लोगों ने गाली गलौज क्यों कर रहे हो पूछा, तब नंदलाल, दादू निर्मलकर ने तुम लोग कौन होते हो हमें बोलने वाले कहकर अपने पिता श्रवण ‍निर्मलकर को बुलाकर लाये, इसके बाद प्रार्थी व लीलाधर साहू के साथ गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुये हाथ मुक्का से मारपीट किये। मामले की रिपोर्ट पर आरोपियों के विरूद्ध धारा 115(2), 296, 3(5), 351(3) के तहत जुर्म दर्ज किया गया है।

वहीं दूसरे मामले में नयापारा वार्ड 7 के अमन साहू ने पुलिस को बताया कि 01.10.25 की शाम 6 बजे वह मोटर सायकल से संतोषी मंदिर के पास गया था। मोटर सायकल को खड़ी कर संतोषी मंदिर के सामने दुर्गा माता का विसर्जन कार्यक्रम को देख रहा था. तभी मेरे मोहल्ले के खिलेश भोसले और टिकेश्वर चंद्राकर आये और जबरदस्ती धक्की-मुक्की करते हुए भवन के अंदर ले गये, वहां योगेश चंद्राकर और सचिन पटेल पहले से मौजूद थे, जो मुझे पुरानी रंजिश को लेकर एक राय होकर गालियां देने लगे और मारपीट की। चोट लगने पर प्रार्थी को डायल 112 के माध्यम से जिला अस्पताल महासमुंद ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद वहां से रेफर करने पर निजी अस्पताल में महासमुंद में भर्ती था। मामले की रिपोर्ट पर आरोपियों के विरूद्ध धारा 115(2), 296, 3(5), 351(3) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

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