डांस को लेकर विवाद, परिवार के लोगों के बीच मारपीट, अलग-अलग रिपोर्ट दर्ज

महासमुंद. ग्राम जगदीशपुर में डांस को लेकर हुए विवाद में परिवार के सदस्यों के बीच मारपीट के मामले में बसना थाने में अलग-अलग रिपोर्ट दर्ज किया गया है। बसना थाने में एफआईआर में पंकजनी सिंह

Written by: Admin

Published on: November 15, 2025

महासमुंद. ग्राम जगदीशपुर में डांस को लेकर हुए विवाद में परिवार के सदस्यों के बीच मारपीट के मामले में बसना थाने में अलग-अलग रिपोर्ट दर्ज किया गया है।

बसना थाने में एफआईआर में पंकजनी सिंह पति निशिथ सिंह ने पुलिस को बताया कि वह ग्राम जगदीशपुर में रहती है। स्कूल में डांस प्रोग्राम होने के चलते 14 नवंबर की शाम करीबन 04 बजे वह अपने घर में बच्चों को मोबाईल में गाना चलाकर डांस सीखा रही थी। तभी उसके ससुर जेशुचंद सिंह के द्वारा गांव के उत्तम साहू को हम लोगो के पास भेजकर डांस करने के लिये मना करवाया गया। इस पर उसकी बेटी सृष्टि सिंह ने कल स्कूल में डांस का प्रोग्राम है, जिसकी तैयारी हमें करनी है कहा। इसके बाद प्रार्थिया की सास मधुलिका सिंह, ससुर जेशुचंद सिंह एवं डेढ सास निमशी सिंह एकराय होकर आये और गाली गलौज उसकी सास द्वारा ईंट से फेंककर मारा गया, वहीं ससुर द्वारा हाथ को मरोड दिये तथा डेढ़ सास ने हाथ मुक्का से मारपीट किया। मारपीट करते देख प्रार्थिया की पुत्री सृष्टि सिंह व वृष्टि सिंह द्वारा बीच बचाव किया गया तो उनके साथ भी मारपीट की गई।

वहीं दूसरे पक्ष की मधुलिका सिंह पति जेशुचंद सिंह निवासी ग्राम जगदीशपुर ने अपनी रिपोर्ट में पुलिस को बताया कि 14 नवंबर की शाम करीबन 04 बजे वह अपने घर में थी। उसी समय पंकजनी सिंह अपने बच्चों एवं अन्य बच्चों के साथ साउंड बाक्स में ऊंची आवाज में गाना चलाकर डांस सिखा रही थी। तब उसने गांव के उत्तम साहू को बुलाकर ऊंची आवाज में गाना चलाने से मना करने भेजा। जिसे पंकजनी द्वारा मुझे एवं मेरे पति व बेटी को गाली गलौच करते हुये हाथ व डंडा से मारपीट की। कुछ देर बाद वह अपने पति और बेटी के साथ दूसरे मोहल्ले में गये थे, उसी समय प्रार्थिया का बेटा निशित सिंह आया और गाली गलौच करते हुये प्रार्थिया और उसके पति व बेटी के साथ हाथ मुक्का व डण्डे से मारपीट किया। मारपीट करने से उसके बांये पैर, दाहिने हाथ व चेहरा में चोट लगी है। इसके अलावा उसके पति व बेटी को भी चोट लगी है। दोनों ही मामलों में बसना थाने में अलग-अलग रिपोर्ट पर आरोपियों के विरूद्ध धारा 115(2)-BNS, 296-BNS, 3(5)-BNS के तहत जुर्म दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

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