महासमुंद. ग्राम करनापाली में दो पक्षों के बीच मारपीट के मामले में आरोपियों के विरूद्ध बसना थाने में जुर्म दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।
मिली जानकारी के अनुसार लविराम चौहान ने पुलिस को बताया कि 12 अक्टूबर को अपने खेत के मेड़ में मछली मारने वाला जाल बिछा कर रखा था। उसका खेत ऊपर है एवं नीचे पंचराम ओगरे का खेत है। वह खेत से आकर में लगभग रात्रि 9 बजे अपने घर के सामने में खड़ा था, तभी पंचराम ओगरे एवं किशन ओगरे ने उसके घर के सामने दरवाजे के पास में आकर कहा कि हमारे खेत के मेड़ में मछली मारने वाले जाल के कचरे को क्यों फेंक रहा था। जिस पर प्रार्थी ने इससे मना किया। तब किशन लाल ओगरे एवं उसके पिता पंचराम ओगरे ने गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देकर मारपीट की। इस दौरान बीच बचाव करने आए उसके पिताजी संधु चौहान, भाई घुरवा चौहान एवं पत्नी सुनिता चौहान के साथ भी मारपीट की गई। मामले में रिपोर्ट पर आरोपियों के विरूद्ध धारा 115(2), 296, 3(5), 351(2) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।
इसी तरह दूसरे पक्ष के किशनलाल ओगरे ने पुलिस को बताया कि 12 अक्टूबर को अपने खेत के मेड़ में मछली मारने वाला जाल बिछा कर रखा था, उसके खेत से लगकर घुरवा सिंग का खेत है, जिसके द्वारा अपने खेत में बहते पानी में कचरा डाल कर घर जा रहा था। जिसे आवाज देकर मना किया, लेकिन उसने बात नहीं सुनी और घर चला गया। इसके बाद आरोपी लबीराम चौहान, घुरवा चौहान, संधु चौहान एवं श्यामलाल चौहान सब मिलकर गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दे रहे थे, जिसे सुनकर उसकी दीदी सुलोचना गयी, फिर आवाज सुनकर प्रार्थी के पिताजी में तथा पत्नी खीर बाई गये, तब आरोपियों ने गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुए प्रार्थी और उसके पिताजी के साथ मारपीट की गई तथा घर का बिजली कनेक्शन काट दिया। मामले में रिपोर्ट पर आरोपियों के विरूद्ध 115(2), 296, 3(5), 351(2) बीएनएस के तहत जुर्म दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।
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