महासमुंद. ग्राम मुनगाडीह में दो पक्षों के बीच हुए मारपीट के मामले में बसना थाने में आरोपियों के विरूद्ध जुर्म दर्ज किया गया है।
पहले पक्ष की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने बताया प्रार्थी नरेश कुमार लहरे पिता दुजराम लहरे मुनगाडीह ने एफआईआर कराया है कि वह 17 सितंबर के करीबन 7.30 बजे रात को काम करआते समय उपरापारा गली के पास कुत्ते को बांध कर रखने के लिए कहने पर आरोपी बेगम यादव, राजेश यादव, समारू यादव द्वारा गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देकर हाथ मुक्का से मारपीट किया गया। रिपोर्ट पर आरोपियों के विरूद्ध धारा 296, 115(2), 351(2), 3(5) बीएनएस के तहत जुर्म दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।
वहीं दूसरे पक्ष की सहनमोती यादव पिता समारू यादव की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने बताया कि कुत्ते को बांधने की बात को लेकर गांव के नरेश लहरे, सीताराम ने गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुए उसके मारपीट की। मामले में रिपोर्ट पर आरोपियों के विरूद्ध धारा 296, 115(2), 351(2), 3(5) बीएनएस के तहत जुर्म दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।