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पिथौरा में दो पक्षों के बीच मारपीट

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महासमुंद. पिथौरा में दो पक्षों के बीच मारपीट के मामले में पुलिस ने अलग-अलग रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना में लिया है। मामला नगर के तहसील ऑफिस के पास का है।

पुलिस ने बताया कि वार्ड क्रमांक 08 पिथौरा निवासी अंजय कुमार सिन्हा के साथ 11 फरवरी को गोपाल पाण्डेय, विपिन पाण्डेय द्वारा गाली गलौज गलौच कर मारपीट करने एवं जान से मारने की धमकी देने के संबध में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस को प्रार्थी ने बताया कि वह मतदान करने के लिए पिथौरा आया हुआ था।

मतदान करने के बाद तहसील ऑफिस के पास चाय दुकान में चाय पीकर वह वार्ड नं. 14 से गुजर रहा था, तभी आरोपी गोपाल पाण्डेय ने रास्ता रोक कर गाली देते हुए कहा कि बहुत नेतागिरी करता है। इसके बाद जान सहित मारने की धमकी देते हुए हाथ मुक्का से मारपीट किया, इसी दौरान उसका भाई विपिन पाण्डेय लोहे का रॉड लहराते हुए आया और मारने लगा। पुलिस ने मामले में आरोपियों के खिलाफ धारा 296, 115(2), 351(2), 3(5) B.N.S के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया है।

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वहीं पुलिस ने दूसरे पक्ष की रिपोर्ट को लेकर बताया कि पिथौरा निवासी गोपाल पांडेय के साथ 11 फरवरी को आरोपी अंजय सिन्हा के द्वारा गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट के मामले में अपराध दर्ज किया गया है।

प्रार्थी ने पुलिस को बताया कि 11 फरवरी  को नगर पंचायत पिथौरा के अध्यक्ष एवं पार्षद का चुनाव चल रहा था। शाम 4 बजे लगभग वह अन्य लोगों के साथ वार्ड क्र. 14 से SDM आफिस जाने वाले चौक के पास बैठा हुआ था, तभी अंजय सिन्हा पिता बल्लुू सिन्हा निवासी वार्ड नं 08 पिथौरा वहां आया और चिल्ला कर बोलने लगा कि मैं जिस प्रत्याशी का समर्थक हूं, उसे किसी भी हाल में चुनाव जितवा कर रहूंगा, मैंने जहां-जहां भी चुनाव प्रचार किया है, वहां जाकर तुम मेरा विरोध क्यों किये हो, मेरे पूरे मेहनत पर तुमने पानी फेर दिया है। यह कहते हुए आरोपी गाली गलौज करने लगा और मना करने पर जान से मारने की धमकी देते हुये आक्रोशित हो गया तथा हाथ मुक्का से मारने लगा। पुलिस ने रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ धारा 296, 115(2), 351(2) B.N.S के तहत जुर्म दर्ज कर विवेचना में लिया है।