महासमुंद. जिले के महासमुंद, बसना थाना क्षेत्र अंतर्गत मारपीट के चार अलग-अलग मामलों में आरोपियों के विरूद्ध मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।
भतीजे के साथ विवाद, दीवार को गिराया
महासमुंद. दीवार बनाने को लेकर हुए विवाद के चलते एक युवक को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। मामले में आरोपियों के विरूद्ध बसना थाने में जुर्म दर्ज किया गया है।
पुलिस को प्रार्थी पुष्पकांत प्रधान निवासी ग्राम तोषगांव ने बताया कि 24 अक्टूबर की दोपहर करीबन 2 बजे वह अपने घर के छत में ईंट से दीवार जुड़वा रहा था, तभी उसके चाचा विजय गोपाल प्रधान, चाची सौभागिनी प्रधान व उनके बेटे दिलेशकांत प्रधान एवं प्रवेशकांत प्रधान के द्वारा एक राय होकर यह जगह हमारी है कहते हुए दीवार को लात मारकर गिरा दिया गया और गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। मामले में आरोपियों के विरूद्ध धारा 296, 3(5), 351(2) बीएनएस के तहत जुर्म दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।
पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट
महासमुंद. ग्राम गढ़पटनी में पुरानी रंजिश को लेकर एक व्यक्ति के साथ मारपीट किए जाने के मामले में बसना थाने में आरोपी के विरूद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। पुलिस को श्रीधर कैवर्त ने बताया कि 26 अक्टूबर की शाम करीबन 6.30 बजे पुरानी रंजिश को लेकर गांव का ताराचंद कैवर्त ने उसकी पत्नी सोनई बाई से गाली गलौज किया था। इसकी जानकारी होने पर प्रार्थी ने ताराचंद को समझाया। कुछ देर बाद आरोपी ताराचंद कैवर्त द्वारा प्रार्थी के साथ गाली गलौज करते हुए अपने हाथ में रखे किसी अज्ञात वस्तु से सिर, चेहरा एवं जबड़े में मारकर चोट पहुंचाया। मामले में आरोपी के विरूद्ध धारा 115(2), 296 बीएनएस के तहत जुर्म दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।
गाली गलौज करने मना करने पर मारपीट
महासमुंद. गाली गलौज करने से मना करने पर एक व्यक्ति के साथ मारपीट किए जाने के मामले में आरोपी के विरूद्ध बसना थाने में जुर्म दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। पुलिस को भोला सोनी वार्ड नंबर 11 बसना ने बताया कि 26 अक्टूबर की रात करीबन 08 बजे घर के सामने गली में मोहल्ले का धरमू सोनी उसकी बहन एवं मां के साथ गाली गलौज कर रहा था। इसकी सूचना मिलने पर प्रार्थी अपने घर के सामने गली मे पहुंचा और धरमू सोनी को समझाया गया। लेकिन आरोपी धरमू सोनी ने आवेश एवं गुस्से में आकर उसके साथ गाली गलौज कर हाथ मुक्का से मारपीट और जान से मारने की धमकी देकर वहां से भाग। मामले की रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध धारा 115(2), 296, 351(2) बीएनएस के तहत जुर्म दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।
महिला और उसके परिवार के साथ मारपीट
महासमुंद. ग्राम सोरिद में एक महिला और उसके परिवार के साथ मारपीट के मामले में सिटी कोतवाली में आरोपियों के खिलाफ जुर्म दर्ज किया गया है।
पुलिस को प्रार्थिया भुनेश्वरी साहू ने बताया कि वह वार्ड नंबर 49 उद्योग भवन चौक काशीराम नगर रायपुर में अपने परिवार के साथ रहती है। उसकी शादी 2016 में लोकनाथ साहू निवासी सोरिद थाना महासमुंद से सामाजिक रीति रिवाज से संपन्न हुई थी। शादी के बाद हमारे तीन बच्चे हैं। लगभग तीन वर्ष पूर्व हम दोनों पति-पत्नी ने आपस में सामाजिक तलाक ले लिया है। वहीं उसके पति लोकनाथ साहू के साथ रहते हुये दोनों पुत्र पढ़ाई कर रहे है एवं उसके साथ लड़की रहती है। 23 अक्टूबर को वह अपने पापा समारू साहू, भाई डिगेश्वर साहू, बड़ी बहन लता साहू, खेमेश्वरी साहू एवं लड़की कावेरी साहू को साथ लेकर अपने पति लोकनाथ साहू के घर अपनी लड़की की पढ़ाई के लिये वंशावली लेने एवं दोनों लड़कों से मिलने सोरिद गई थी।
इस दौरान वंशावली मांगने पर उसके पति लोकनाथ साहू ने तुम लोग हमारे घर क्यों आये हो कहते हुए गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुये डंडे से सिर में मार दिया। जिसे देख सुनकर प्रार्थिया के साथ गए उसके पापा समारू साहू, भाई डिगेश्वर साहू, बड़ी बहन लता साहू, खेमेश्वरी साहू एवं लडकी कावेरी साहू ने बीच बचाव किया। जिसे देख सुनकर मेरे देवर रिखीराम साहू, देवरानी पार्वती साहू एवं सास सुकवंतीन साहू ने एक राय होकर गाली गलौज करते हुये जान से मारने की धमकी देते हुये हाथ मुक्का व डंडा से मारपीट किया। मारपीट से मेरे पापा समारू साहू के सिर, भाई डिगेश्वर साहू के पीठ, लता साहू के सिर, खेमेश्वरी के बांये हाथ की भुजा, पीठ, दाहिने बांये जांघ में चोट आई है। मामले में रिपोर्ट पर आरोपियों के विरूद्ध धारा 115(2), 296, 3(5), 351(3) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।
किराना दुकान से 20 हजार रुपए व सामानों की चोरी










