पति-पत्नी से मारपीट, सात आरोपियों के विरूद्ध जुर्म दर्ज

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महासमुंद. ग्राम सलडीह में पति-पत्नी के साथ मारपीट करने के मामले में सात आरोपियों के विरूद्ध सांकरा थाने में जुर्म दर्ज किया गया है। पुलिस को रविप्रकाश प्रधान पिता स्व. सुफल प्रधान (48 साल) सलडीह ने बताया कि 28 सितंबर की रात्रि करीब 09.30 बजे वह और उसकी पत्नी रजनी प्रधान घर में थे।

तभी गांव के युधिष्ठिर बेहरा, लवकुमार बेहरा, कृष बेहरा, विकास बेहरा, दीपक बेहरा, हरीश कटार, पंकज बेहरा उसके घर डंडा लाठी लेकर आये और छोटे बेटे बिट्ठू के बारे में पूछने लगे। इस दौरान पत्नी को युधिष्ठिर बेहरा, लव बेहरा ने धक्का देकर गिरा दिया। इसके बाद आरोपियों ने प्रार्थी के साथ गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट करना शुरू कर दिया। जब उसने मारने का कारण पूछा तो आरोपियों ने बदला पूरा हो गया कहकर ताली बजाते हुए घर से चले गए।

प्रार्थी ने बताया कि जब उसका छोटा बेटा बिट्टू घर आया, तब उसने बताया कि वे लोग उसे फोन कर गाली गलौज कर रहे है तथा मारने की धमकी दे रहे है। इसी कारण खोजते हुये डंडा लाठी लेकर घर आये थे। मामले में आरोपियों के विरूद्ध धारा 115(2), 191(2), 296, 333, 351(3) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

मारपीट के दो मामलों में आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज