गौर के शिकार की घटना पर तत्काल कार्रवाई, लापरवाही पर वनरक्षक निलंबित
रायपुर. बलौदाबाजार वनमंडल के अर्जुनी परिक्षेत्र अंतर्गत वन्यप्राणी गौर (बायसन) की करेंट लगाकर शिकार करने की घटना में लापरवाही बरतने क़े कारण वनमंडलाधिकारी द्वारा वनरक्षक को निलंबित कर दिया गया है।
प्राप्त जानकारी क़े अनुसार अर्जुनी परिक्षेत्र अंतर्गत बिलाड़ी परिसर के संरक्षित वन कक्ष क्रमांक 324 में 25 अक्टूबर को वन्यप्राणी गौर (बायसन) की करंट लगाकर शिकार करने की घटना के संबंध में वन विभाग द्वारा संदिग्ध आरोपियों से पूछताछ कर जांच प्रारंभ कर दी गई है। अवैध गतिविधि को रोकने हेतु अपेक्षित सतर्कता एवं निगरानी में लापरवाही बरतने के कारण वनरक्षक प्रेमचंद धृतलहरे को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम-9 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
वनमंडलाधिकारी गणवीर धम्मशील ने बताया कि वन विभाग द्वारा इस प्रकरण की गहन जांच की जा रही है तथा शिकार में संलिप्त अन्य व्यक्तियों की पहचान कर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। आसपास के सभी परिसरों में गश्त और निगरानी बढ़ा दी गई है।साथ ही स्थानीय ग्रामवासियों से भी वन्यजीवों की सुरक्षा हेतु सतर्क रहने एवं विभाग को तत्काल सूचना देने की अपील की गई है।
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