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महासमुंद क्राइम न्यूज: साढ़े 4 लाख का गांजा जब्त, वकील और गुपचुप बेचने वाले से मारपीट, मृतकों की हुई शिनाख्त

On: June 8, 2025
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Crime

महासमुंद. जिले की पुलिस ने अपराध से जुड़े मामलों में कार्रवाई कर आरोपियों के खिलाफ जुर्म दर्ज किया है। जिले में गांजा जब्त होने के अलावा, मारपीट आदि के मामले सामने आये हैं।

चार आरोपियों से 4.50 लाख का गांजा बरामद

महासमुंद. गांजा का अवैध परिवहन कर रहे चार लोगों को कोमाखान पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से साढ़े चार लाख का 30 किलो गांजा जब्त किया गया है। मामले में आरोपियों के विरूद्ध नारकोटिक्स के तहत कार्रवाई की गई है।

पुलिस को सूचना मिली थी कि तीन लोग यात्री बस में सवार होकर अपने साथ 3 नग ट्राली बैग में अवैध रूप से गांजा रखकर बिक्री के लिए ओडिशा से महासमुंद की ओर आ रहे हैं। इस सूचना के बाद यात्री बस की संदेह के आधार पर घेराबंदी की गई और रोककर और बस के अंदर बैठे तीनों संदेही व्यक्तियों को बैग के साथ उतार कर पूछताछ की गई। ये लोग जो शुरू में गोलमोल जवाब दे रहे थे, जब सख्ती से पूछताछ की गई तब इन्होंने अपने-अपने नाम चितरंजन सवाई पिता अशोक सवाई (34 साल) आस्क थाना आस्क जिला गंजाम ओडिशा, रंजन प्रधान पिता मंगुल प्रधान (21 साल) आस्क थाना आस्क जिला गंजाम ओडिशा और कान्हा नायक पिता हरिहर नायक (26 साल) बबनपुर थाना थाना आस्क जिला गंजाम ओडिशा बताए। साथ ही आरोपियों ने अपने एक अन्य साथी निरंजन सवाई पिता अशोक सवाई (39 साल) आस्क थाना आस्क जिला गंजाम ओडिशा को खरियार रोड ओडिशा बस स्टैंड में दूसरे बस का इंतजार करना बताया, जिस पर निरंजन के मोबाईल नंबर को ट्रेस कर उसे खरियार रोड बस स्टैण्ड होटल के पास एक व्यक्ति को पकड़ा गया और उसे खरियार रोड से टेमरी नाका लाया गया।

चारों व्यक्तियों को पूछताछ करने पर 3 नग नीला रंग की ट्राली बैग के अंदर अवैध मादक पदार्थ गांजा रखना बताया और कहा कि हम चारों एक मत होकर पैसा कमाने के लालच में निरंजन सवाई द्वारा रखे गांजा को बिक्री करने हेतु आस्क ओडिशा से टेमरी नाका, महासमुंद होते हुए रायपुर बस स्टैंड जाकर बिक्री करते। इसके पूर्व निरंजन द्वारा बताया कि उसने पहले भी बस स्टैण्ड रायपुर में ग्राहक ढूंढकर गांजा बेचा था।

मामले में पुलिस ने आरोपियों के संयुक्त कब्जे से 3 ट्राली बैग से कुल 30 किलोग्राम गांजा कीमत 4,50,000 रुपए को जब्त किया और मामले में आरोपियों को धारा 20(ख) एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया।

वकील को जान से मारने की धमकी

महासमुंद.वकील से गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने के मामले में बागबाहरा थाने में आरोपी के खिलाफ जुर्म दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। पुलिस को प्रार्थी अब्दुल कादिर जिलानी निवासी बागबाहरा ने बताया कि वह वकालत का काम करता है। 7 जून की शाम पुरानी बात को लेकर आरोपी मकसूद कुरैशी पिता महमूद कुरैशी निवासी फुलवारी पारा बागबाहरा ने गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ धारा 296, 351(2) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

बेलसोंडा एक्सीडेंट मामले में मृतक युवक-युवती की शिनाख्ती हुई

महासमुंद. बेलसोंडा रेलवे फाटक के पास हाईवा की टक्कर से बाइक में सवार दो लोगों की मौत के मामले में मृतकों की शिनाख्त कर ली गई है। कोतवाली थाने में मामले को लेकर रिपोर्ट लिखाते हुए प्रार्थी बुधारूराम जांगडे निवासी ग्राम भाठापारा गुल्लू थाना आरंग जिला रायपुर ने बताया कि 7 जून की शाम करीबन 4.30 बजे उसके दामाद दिनेश डहरिया ने फोन पर बताया कि तुम्हारे बेटे पिनेश एवं पीछे बैठी साहिबा टंडन पिता कमल नारायण टंडन ग्राम अछरीडीह नयापारा थाना तुमगांव का ग्राम बेलसोंडा रेलवे‍ फाटक के पास एक्सीडेंट हो गया है।

इसके बाद वह अपनी मोटर सायकल में घटना स्थल ग्राम बेलसोंडा रेलवे‍ फाटक के पास आया तो देखा कि एक हाईवा द्वारा मोटर सायकल क्रमांक सीजी 04 एलएन 1350 को ठोकर मारने से मोटर सायकल क्षतिग्रस्त हालत में पड़ा हुआ था व हाईवा रोड किनारे खड़ा था। डायल 112 के पुलिस कर्मचारी घटनास्‍‍थल पर मौजूद थे, जिन्होंने घायलों को जिला अस्पताल महासमुंद ले जाना बताया। जिला अस्पताल में जाकर देखा तो उसका बेटा पिनेश जांगडे मरचूरी में मृत अवस्था में पड़ा हुआ था एवं साहिबा टंडन की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। मामले में कोतवाली थाने में आरोपी वाहन चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

गुपचुप बेचने वाले से मारपीट

महासमुंद. गुपचुप बेचने वाले से एक व्यक्ति ने मारपीट कर दी। कोतवाली पुलिस को प्रार्थी भोलाराम देवांगन निवासी वार्ड नंबर 28 मौहारीभाठा महासमुंद ने बताया कि वह गांधी चौक महासमुंद में गुपचुप बेचने का काम करता है। 7 जून को भी उसने वहां गुपचुप ठेला लगाया था, रात्रि करीब 8 बजे उसके गुपचुप ठेले के पास पप्पू धीवर नाम का व्यक्ति आया और पानी पुरी मांगा, जिसे उसने देने की बात कही। लेकिन आरोपी ने जल्दी नहीं दे रहे हो कहते गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट कर दी। मामले में आरोपी के खिलाफ धारा 115(2), 296, 351(3) बीएनएस के तहत जुर्म दर्ज किया गया है।

सामाजिक पदाधिकारी से मारपीट

महासमुंद. सामाजिक मामले का निराकरण करने के लिए गए एक पदाधिकारी के साथ मारपीट की घटना हो गई। पिथौरा पुलिस को प्रार्थी शिवचरण ध्रुव पिता गोविंद ध्रुव ग्राम अरंड ने बताया वह 7 जून को सामाजिक निराकरण के लिए लाखन ध्रुव पिता देवनारायण ध्रुव के घर सामाजिक पदाधिकारी होने के नाते गया हुआ था। उसी बीच आरोपी भागवत ध्रुव पिता रैनसिंह ध्रुव निवासी ग्राम अरंड द्वारा गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देते हुये फावड़े से उस पर जानलेवा हमला किया गया। जिसे बीच बचाव करते हुए हाथों एवं कलाई में गंभीर चोटें आई है। मामले में आरोपी के खिलाफ धारा 296, 115(2), 351(2) बीएनएस के तहत जुर्म दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

महिला को जान से मारने की धमकी

महासमुंद. ग्राम छिबर्रा में एक व्यक्ति द्वारा महिला को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पिथौरा पुलिस को खिलेश्वरी रात्रे पिता स्व. रघुनाथ रात्रे, (27 वर्ष), निवासी ग्राम छिबर्रा ने बताया कि उसका विवाह वर्ष 2016 में नंदलाल पिता कुंजराम अजगले, निवासी- फिरगी से सामाजिक रीति-रिवाज से संपन्न हुआ था। विवाह के पश्चात उसके साथ लगातार मारपीट, गाली-गलौज एवं मानसिक प्रताड़ना की जाती रही, जिससे तंग आकर उसने वैधानिक प्रक्रिया के तहत 23/03/2021 को उक्त व्यक्ति से विधिवत तलाक ले लिया। तलाक के पश्चात भी 7 जून की दोपहर लगभग 1 बजे आरोपी नंदलाल अन्य दो व्यक्ति के साथ कार क्र. सीजी 22 ए 8758 से उसके घर आया और नंदलाल ने उसे मानसिक रूप से परेशान कर गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। मामले में महिला की रिपोर्ट पर आरोपी नंदलाल के खिलाफ धारा 296, 351(3) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

महिला और उसके बेटे के साथ मारपीट

महासमुंद. खेत में जेसीबी से मिट्टी गिराने का काम करा रही एक महिला और उसके बेटे के साथ कुछ लोगों ने मारपीट कर दी। मामले की रिपोर्ट पिथौरा थाने में दर्ज कराई गई है।

पुलिस को प्रार्थिया लक्ष्मी विशाल निवासी ग्राम गिरना ने बताया कि 7 जून की सुबह वह अपने खेत में जेसीबी ट्रैक्टर से काम करा रही थी। शाम करीबन 5-6 बजे के बीच ग्राम डुमरपाली के पुष्पाबाई पटेल, देवमोती पटेल एवं उसके परिवार के अन्य एक महिला आए और हमारे खेत में मिट्टी क्यों गिरा रहे हो कहकर गाली गलौज करने लगा। उसके बाद उनके परिवार के जयलाल पटेल, बिहारीलाल पटेल, जितेंद्र पटेल एवं चैतराम नायक ने आकर महिला और उसके बेटे दिलेश विशाल के साथ गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट कर दी। जिसे दिलेश विशाल बेहोश होकर वहीं खेत में गिर गया और महिला डरकर वहां से भाग गई। इसके बाद जयलाल पटेल, बिहारीलाल पटेल, जितेंद्र पटेल एवं चैतराम नायक दिलेश को उठाकर अपने घर ले गए और उसके बाद थाना लेकर आ गये। मामले में महिला की रिपोर्ट पर आरोपियों के खिलाफ 115(2), 190, 191(2), 296, 351(3) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज किया गया है।

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