ब्लैकमेलिंग और अवैध वसूली के मामले में फरार मुख्य आरोपी गिरफ्तार, बसना पुलिस की कार्रवाई

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महासमुंद. पीड़िता के शोषण, अश्लील फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी देकर करीब 4 लाख रुपये की वसूली के मामले में बसना पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने मुख्य आरोपी को फरार कराने में मदद के आरोप में उसके पिता पर भी कार्रवाई की है।

पुलिस ने बताया कि थाना बसना क्षेत्र में पीड़िता के साथ दुष्कर्म, अश्लील फोटो-वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देने, ब्लैकमेलिंग और करीब 4 लाख रुपये की अवैध वसूली के गंभीर मामले में बसना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए फरार मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इससे पहले पुलिस प्रकरण में 05 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज चुकी है। मुख्य आरोपी के फरार होने में सहायता करने पर उसके पिता के विरुद्ध भी वैधानिक कार्रवाई की गई है।

बसना थाना के अपराध क्रमांक 572/26 धारा 64(1), 77, 79, 308(2), 351(2), 61, 65(1), 70 बीएनएस, 66ई, 67, 67ए आईटी एक्ट एवं 4, 6 पॉक्सो एक्ट के तहत पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने तथा उसका अश्लील फोटो-वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देते हुए ब्लैकमेल कर लगभग 4,00,000 रुपए वसूलने के मामले में बसना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। प्रकरण के 02 मुख्य आरोपी जो घटना के प्रारंभ (वर्ष 2021-22) के समय 18 वर्ष से कम उम्र के थे, जिनके द्वारा अपराध की निरंतरता में बालिग होने के पश्चात भी वर्ष 2026 तक अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर लगातार पीड़िता का शोषण एवं ब्लैकमेलिंग कर अवैध वसूली का अपराध किया गया है।

13 अक्टूबर को पीड़िता की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध करने के बाद मामले की जांच करते हुए आरोपियों से मोबाईल जब्त कर 14 अक्टूबर को प्रकरण के 05 आरोपियों वकाश दयाला पिता एजाज दयाला उम्र 25 साल वार्ड नं. 01 बसना, मो. उमर खान पिता स्व. अख्तर खान उम्र 40 साल वार्ड नं. 14 बसना, ठाकुर राम साहू पिता जवाहर लाल साहू उम्र 28 वर्ष रसोड़ा वार्ड नं. 07 थाना बसना, अब्दुल सलाम मुसानी पिता गफ्फार मुसानी उम्र 26 साल वार्ड नं. 10 बसना और अनिश दयाला वार्ड नं. 02 बसना) (मुख्य आरोपी को फरार कराने में सहयोग करने पर धारा 249(A) बीएनएस के अंतर्गत कार्रवाई) को गिरफ्तार किया गया, वहीं, अन्य 02 आरोपी (घटना प्रारंभ के समय 18 वर्ष से कम उम्र एवं वर्तमान में उम्र 22 वर्ष, जिनके द्वारा बालिग होने के पश्चात भी निरंतर अपराध किया गया है, शामिल थे। वहीं प्रकरण में फरार चल रहे मुख्य आरोपी (वर्तमान उम्र 22 वर्ष) को भी पुलिस द्वारा पतासाजी कर दिनांक 18 अक्टूबर को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष रिमांड हेतु प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त मुख्य आरोपी को फरार होने में सहायता करने के मामले में उसके पिता अनिश दयाला की संलिप्तता पाए जाने पर उसके विरुद्ध धारा 249(ए) बीएनएस के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई की गई है। babapost.in पर छत्तीसगढ़ से संबंधित की खबरें पढ़ें।

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