आत्मानंद स्कूल के प्रभारी प्राचार्य निलंबित, शराब पीकर स्कूल आने, अवैध वसूली, अमर्यादित व्यवहार संबंधी शिकायत की जांच के बाद हुई कार्रवाई

रायपुर. अनुशासनहीनता को बढ़ावा देने, शराब पीकर विद्यालय आने,विद्यार्थियों एवं उनके पालकों से एडमिशन के नाम पर  अवैध वसूली एवं अमर्यादित व्यवहार सम्बन्धी शिकायत पर कड़ी कार्यवाही करते हुए प्रभारी प्राचार्य को निलंबित कर दिया गया

Written by: Admin

Published on: July 16, 2025

रायपुर. अनुशासनहीनता को बढ़ावा देने, शराब पीकर विद्यालय आने,विद्यार्थियों एवं उनके पालकों से एडमिशन के नाम पर  अवैध वसूली एवं अमर्यादित व्यवहार सम्बन्धी शिकायत पर कड़ी कार्यवाही करते हुए प्रभारी प्राचार्य को निलंबित कर दिया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार विकासखंड बलौदाबाजार अंतर्गत स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय अर्जुनी में पदस्थ प्रभारी प्राचार्य (मूल पद व्याख्याता एल बी ) खूबचंद सरसींहा के द्वारा शराब  पीकर विद्यालय  आने, विद्यार्थियों एवं उनके पालकों से एडमिशन के नाम पर  अवैध वसूली, कर्मचारियों क़ो मानसिक रूप से प्रताड़ित करने,अमर्यादित व्यवहार एवं अनुशासनहीनता को बढ़ावा देने सम्बन्धी शिकायत की जांच विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा कराई गई।

जांच उपरांत  शिकायत प्रथम दृष्टया सही पाई गई। जांच प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर दीपक सोनी के द्वारा प्रभारी प्राचार्य खूबचंद सरसीहा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस का जवाब संतोषप्रद नहीं पाए जाने के कारण प्रभारी प्राचार्य के  निलंबन की अनुशंसा की गई।

पदीय दायित्वों के  निर्वहन में घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत मानते हुए संचालक लोक शिक्षण ने प्रभारी प्राचार्य खूबचंद सरसीहा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय कसडोल नियत किया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

महासमुंद : खाद का अवैध भंडारण करने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए

Previous

HPSC Recruitment 2025: असिस्टेंट डायरेक्टर और सीनियर साइंटिफिक भर्ती, वेतन 1 लाख से ज्यादा

Next

SIDBI में ऑफिसर ग्रेड-ए और ग्रेड-बी के पदों पर निकली भर्ती, 14 अगस्त तक करें आवेदन