नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजे जाने के फैसले को पलट पलटते हुए कहा कि शेल्टर होम भेजे गए सभी कुत्तों को रिहा किया जाए।
जस्टिस विक्रमनाथ की अगुवाई वाले बेंच ने यह भी कहा है कि छोड़े जाने वाले कुत्तों को बिना नसबंदी के रिहा न किया जाए। इसके अलावा शीर्ष कोर्ट ने सॉर्वजनिक स्थलों पर भी डॉग फिडिंग के बैन कर दिया है। वहीं तीन जजों की पीठ ने आदेश देते हुए कहा है कि हिंसक और बीमार पशुओं को फिलहाल शेल्टर होम में रखा जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को भी नोटिस दिया
शीर्ष न्यायालय (Supreme Court) ने दिल्ली-एनसीआर के कुत्तों पर आदेश देते हुए अन्य राज्यों की सरकारों को भी नोटिस दिया है।उच्चतम न्यायालय ने सरकार ने किसी संभावित कानून पर विचार करने का निर्देश दिया है। साथ ही आदेश में कहा है कि कुत्तों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किये जाएं।
बाधा डालने वाले एनजीओ पर कार्रवाई हो: SC
आवारा कुत्तों के मामले में तीन जजों की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि ये नियम पूरे देश में लागू होंगे और निर्धारित जगहों पर ही कुत्तों को खाना खिलाने की छूट हो।
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट से साफ कर दिया है कि कुत्तों को लेकर नियमों को अमल में लाने पर अगर कोई एनजीओ बाधा डाल रहा है तो उसपर भी कार्रवाई हो।
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