कलेक्ट्रेट परिसर एवं आसपास की परिधि में 60 दिनों के लिए धारा-163 लागू, धरना, प्रदर्शन, सभा, रैली, जुलूस, नारेबाजी पर पाबंदी
उतर बस्तर कांकेर. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी नीलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के धारा 163 (1) (2) के अंतर्गत कलेक्ट्रेट परिसर
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Published on: October 3, 2025
