कलेक्ट्रेट परिसर एवं आसपास के परिधि में धारा-163 लागू, धरना, प्रदर्शन, सभा, रैली, जुलूस, नारेबाजी पूर्णतः प्रतिबंधित
उत्तर बस्तर कांकेर. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के धारा 163 (1)
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