महासमुंद. 1 जुलाई से लागू नए कानून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 के प्रावधानों के आधार पर पटेवा में मारपीट का मामला दर्ज किया गया है। ग्राम टुरीडीह की एक महिला के साथ उसके पति ने खाना अब तक नहीं बनाने को लेकर मारपीट किया।
पुलिस को ग्राम टूरीडीह के केसरी कोसरिया पति धन सिंग ने बताया कि 1 जुलाई को सुबह मैं, मेरी बेटी गीतांजली, बेटा सागर व मेरे पति धनसिंग सभी घर में थे। तभी करीबन 9 बजे मेरे पति द्वारा मुझे अभी तक खाना, सब्जी नहीं बनाई है कहते हुए गालियां देते हुए मारपीट करने लगे।
जब मेरी बेटी गीतांजलि कोसरिया ने बीच बचाव किया तो उसके साथ भी गालियां देते हुए हाथ मुक्का व डण्डा से मारपीट किया है। मारपीट से मेरे दाहिने हाथ की कलाई एवं उंगली में तथा मेरी बेटी गीतांजलि कोसरिया के सिर एवं माथे में चोट आई है । महिला की रिपोर्ट पर पटेवा थाने में आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 115(2), 296 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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