महासमुंद. बागबाहरा में पुरानी रंजिश को लेकर दो अलग-अलग मामलों में आरोपियों के विरूद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।
मां-बेटे से चार लोगों ने की मारपीट
पहले मामले में बागबाहरा में चार लोगों ने मां-बेटे के साथ मारपीट कर दी। मामले की रिपोर्ट पर बागबाहरा थाने में आरोपियों के विरूद्ध जुर्म दर्ज किया गया है। पुलिस को प्रार्थिया अश्वनीबाई नागरची निवासी वार्ड नं 09 पिथौरा चौक बागबाहरा ने बताया कि 26 नवंबर की शाम करीबन 6 बजे सुशील मरकाम, कुलेश मरकाम, देवकुमार मरकाम, पुनाराम मरकाम पुरानी रंजिश को लेकर उसके घर के बाहर आकर गाली गलौज कर रहे थे, तब उसने घर से बाहर निकल कर गाली गलौज करने से मना किया। इस पर आरोपी सुशील मरकाम एवं पुनाराम मरकाम द्वारा किसी धारदार हथियार से दोनों हाथों में वार कर बाल पकड़कर रेलवे पटरी की ओर खींच कर लेकर जा रहे थे, उसी समय उसका लड़का प्रेम देव आया और बीच बचाव करने लगा। तब प्रेमदेव के साथ उक्त चारों व्यक्तियों द्वारा गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुये मारपीट करने लगे और प्रेम देव के पीठ में किसी धारदार हथियार से वार किया। मामले की रिपोर्ट पर आरोपियों के विरूद्ध धारा 115(2), 296, 3(5), 351(2) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज किया गया है।
पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट
वहीं दूसरे मामले में पुरानी रंजिश को लेकर दो लोगों के साथ मारपीट के मामले में चार लोगों के विरूद्ध बागबाहरा थाने में अपराध दर्ज किया गया है। पुलिस को भगवान दास मरकाम वार्ड नं 09 पिथौरा चौक बागबाहरा ने बताया कि 26 नवंबर की शाम करीबन 6 बजे मामी तुलसी मरकाम के साथ केशव मरकाम के घर के सामने ठगेश्वर मरकाम, केशव मरकाम, अब्बू मरकाम तथा अश्वनी मरकाम निवासी वार्ड नं 9 पिथौरा चौक बागबाहरा के द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर गाली गलौज करते हुए विवाद कर रहे थे। तब प्रार्थी और तुलसी मरकाम का लड़का दुष्यंत मरकाम विवाद लड़ाई झगडा को छुडाने गये, तब आरोपियों के द्वारा उन दोनों के साथ गाली गलौज कर मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। मामले में आरोपियों के विरूद्ध धारा 115(2), 296, 3(5), 351(2) बीएनएस के तहत जुर्म दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।
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