मौसम क्रिकेट ऑपरेशन सिंदूर क्रिकेट स्पोर्ट्स बॉलीवुड जॉब - एजुकेशन बिजनेस लाइफस्टाइल देश विदेश राशिफल लाइफ - साइंस आध्यात्मिक अन्य

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 का उल्लंघन

On: September 13, 2025
Follow Us:
खाद्य सुरक्षा अधिनियम का उल्लंघन, सरगुजा जिला
---Advertisement---

रायपुर. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 (Food Safety and Standards Act 2006) का उल्लंघन करने पर सरगुजा जिले के 19 खाद्य प्रतिष्ठानों पर कार्यवाही करते हुए कुल 3 लाख 10 हजार रुपए का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग (Department of Food and Drug Administration) के सुरक्षा अधिकारियों द्वारा इन प्रतिष्ठानों से खाद्य नमूने लेकर राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, कालीबाड़ी रायपुर भेजे गए थे। जांच रिपोर्ट में नमूने अमानक एवं मिथ्याछाप पाए जाने पर प्रकरणों को विवेचना और सुनवाई उपरांत सभी 19 फर्मों को अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

Also Read  क्रूरतापूर्वक हांकते हुए ओडिशा ले जाए जा रहे 39 मवेशी छुड़ाए गए, आरोपी हुए फरार

इन प्रतिष्ठानों पर लगाया गया जुर्माना

जांच के बाद जिन प्रतिष्ठानों पर जुर्माना लगाया गया उनमें शिवम डेली नीड्स, न्यू बस स्टैण्ड, अंबिकापुर, नवीन किराना स्टोर, एमजी रोड, अंबिकापुर, मोनिका केरकेट्टा, ग्राम सिलसिला, आनन्द किराना स्टोर, महामाया रोड, अंबिकापुर, शीतल रेस्टोरेंट, लखनपुर, एसबी बाजार, बनारस रोड, अंबिकापुर, पंचशील स्वीट्स, देवीगंज रोड, अंबिकापुर, बीकानेर नमकीन भण्डार, अंबिकापुर, आयुषी स्वीट्स, गांधी नगर, अंबिकापुर सहित अन्य प्रतिष्ठान शामिल हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि उपभोक्ताओं की सुरक्षा विभाग की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। खाद्य पदार्थों (Food Products) की गुणवत्ता से समझौता करने वाले प्रतिष्ठानों पर भविष्य में भी कठोर कार्रवाई की जाएगी।

Admin

हम पाठकों को देश में हो रही घटनाओं से अवगत कराते हैं। इस वेब पोर्टल में आपको दैनिक समाचार, ऑटो जगत के समाचार, मनोरंजन संबंधी खबर, राशिफल, धर्म-कर्म से जुड़ी पुख्ता सूचना उपलब्ध कराई जाती है। babapost.in खबरों में स्वच्छता के नियमों का पालन करता है। इस वेब पोर्टल पर भ्रामक, अपुष्ट, सनसनी फैलाने वाली खबरों के प्रकाशन नहीं किया जाता है।