आरक्षक पर चाकू से हमलाकर भाग निकला वारंटी

महासमुंद. गिरफ्तारी वारंट की तामील कराने गए एक आरक्षक पर वारंटी ने चाकू से हमला कर दिया। मामला खल्लारी थाना क्षेत्र का है। रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध जुर्म दर्ज किया गया है। पुलिस ने

Written by: Admin

Published on: April 9, 2026

महासमुंद. गिरफ्तारी वारंट की तामील कराने गए एक आरक्षक पर वारंटी ने चाकू से हमला कर दिया। मामला खल्लारी थाना क्षेत्र का है। रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध जुर्म दर्ज किया गया है।

Crime

पुलिस ने बताया कि महासमुंद थाने में पदस्थ आरक्षक हरीश कंवर 08 अप्रैल को सउनि अश्वनी मारकंडे के साथ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट महासमुंद के दां.प्र.क्रं. 27/2025 धारा 137(2), 64(2), 87 बीएनएस, 4, 6 पॉक्सो एक्ट शासन विरूद्ध किशोर चौहान के प्रकरण के अभियुक्त किशोर उर्फ मिथुन चौहान पिता निर्मल चौहान (20 वर्ष) चरौदा थाना खल्लारी जिला महासमुंद (छ.ग.) की पेशी के लिए गिरफ्तारी वारंट तामील करने के लिए ग्राम कोटवार नोहर सिंह सूर्यवंशी को साथ लेकर गया था। जहां उसे देखकर किशोर उर्फ मिथुन चौहान भागने लगा, जिसे आरक्षक के द्वारा लगभग एक किलोमीटर दौड़ाने के बाद चरौदा बांध के नीचे जंगल में सुबह करीबन 11.10 बजे पकड़ लिया।

पकड़ने के दौरान वारंटी ने अपने कमर में छिपाकर रखे धारदार चाकू को निकालकर गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देकर शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाते हुए चाकू से पहली बार चेहरे में वार किया, जब उसने बचाव किया तब आरोपी ने दूसरी बार पेट में हमला किया और गुस्से में आकर तीसरी बार कमर में हमला करने के दौरान जब उसने बचाव किया, तब दोनों हाथों के पंजे में व नाक में चोट आई, इस दौरान वारंटी भाग निकला। मामले में आरोपी के विरूद्ध धारा 296, 121(1), 132, 109(1), 118(1), 351(3) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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