एसआईआर 2026: 14 फरवरी तक दावा-आपत्तियों की सुनवाई, सरायपाली में कलेक्टर ने की समीक्षा

महासमुंद. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) 2026 की प्रक्रिया लगातार जारी है। प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन 23 दिसंबर 2025 को किया जा चुका है।

Written by: Admin

Published on: January 5, 2026

महासमुंद. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) 2026 की प्रक्रिया लगातार जारी है। प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन 23 दिसंबर 2025 को किया जा चुका है। इसी क्रम में महासमुंद जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के मार्गदर्शन में निर्धारित समय-सारणी के अनुसार कार्य किया जा रहा है।

सरायपाली में दावा-आपत्तियों की सुनवाई, कलेक्टर रहे उपस्थित

05 जनवरी 2026 को कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने विकासखण्ड सरायपाली में प्राप्त दावा एवं आपत्तियों की सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पूरी पारदर्शिता के साथ निर्णय लिया जाएगा। सुनवाई के अवसर पर अपर कलेक्टर रवि कुमार साहू, एसडीएम एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी श्रीमती अनुपमा आनंद तथा तहसीलदार एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कृष्णधर पंडा उपस्थित रहे।

22 जनवरी तक दावा-आपत्ति की अवधि निर्धारित

प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद 23 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक दावा एवं आपत्ति दर्ज कराने की समय-सीमा तय की गई है। इस दौरान ऐसे मतदाता, जिनका नाम वर्ष 2003 की एसआईआर मतदाता सूची से मिलान नहीं हो पाया है या जिनके विवरण में अंतर पाया गया है, उन्हें संबंधित विधानसभा क्षेत्र के ईआरओ द्वारा नियमानुसार नोटिस जारी किए जा रहे हैं।

13 मान्य दस्तावेजों के आधार पर होगा सत्यापन

नोटिस प्राप्त करने वाले मतदाता अपने क्षेत्र के ईआरओ या एईआरओ के समक्ष भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य 13 निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं। नियमानुसार सुनवाई और दस्तावेजों की जांच के बाद मतदाता सूची में नाम जोड़ने या न जोड़ने का निर्णय लिया जाएगा।

महासमुंद जिले में 23 हजार नो-मैपिंग मतदाता

महासमुंद जिले में नो-मैपिंग वाले मतदाताओं की संख्या लगभग 23 हजार है। इनमें से 05 जनवरी 2026 तक 22,986 मतदाताओं के लिए नोटिस जनरेट किए जा चुके हैं। सभी संबंधित मतदाताओं को निर्धारित समय-सीमा में दस्तावेज प्रस्तुत कर सुनवाई में अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा।

नाम जोड़ने, संशोधन और विलोपन के लिए आवेदन प्रक्रिया

जो मतदाता गणना पत्र नहीं भर पाए थे या किसी कारणवश जिनका नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सका है, वे घोषणा पत्र सहित प्रपत्र-6 में आवेदन कर सकते हैं। मतदाता सूची में दर्ज विवरणों में संशोधन के लिए प्रपत्र-8 और किसी नाम पर आपत्ति या विलोपन के लिए प्रपत्र-7 में आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा किया जा सकता है।

14 फरवरी तक सुनवाई, 21 फरवरी को अंतिम सूची प्रकाशित

सभी प्राप्त दावों एवं आपत्तियों पर संबंधित विधानसभा क्षेत्र के ईआरओ और एईआरओ द्वारा 14 फरवरी 2026 तक सुनवाई एवं आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। इसके पश्चात पात्र दावों एवं आपत्तियों का विधिवत निराकरण करते हुए 21 फरवरी 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

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