रायपुर. छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में राज्य हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन (रायपुर) में आयोजित इस बैठक में उच्च शिक्षा, युवाओं के रोजगार और मनोरंजन जगत को लेकर दूरगामी निर्णय लिए गए।
अतिथि व्याख्याताओं की नीति में सुधार, पूर्व अग्निवीरों के लिए सीधी भर्ती नियम और फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री करने के फैसले इस बैठक के मुख्य आकर्षण रहे।
आइए, कैबिनेट के इन सभी बड़े निर्णयों को विस्तार से समझते हैं:
छत्तीसगढ़ कैबिनेट के 3 सबसे बड़े फैसले
| क्र. सं. | क्षेत्र / विषय | मुख्य निर्णय |
| 1. | उच्च शिक्षा (अतिथि व्याख्याता नीति 2026) | छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को प्राथमिकता, विश्वविद्यालयों के अनुभव को 5 अंक तथा कार्य-दिवस आधारित मानदेय व्यवस्था लागू। |
| 2. | युवा एवं रोजगार (पूर्व अग्नवीर भर्ती नियम 2026) | राज्य की सिविल सेवाओं के तृतीय श्रेणी पदों में 10% आरक्षण लागू करने हेतु भर्ती नियमों को मंजूरी। |
| 3. | मनोरंजन एवं कराधान (फिल्म ‘हनुमान अंश’) | फिल्म को SGST से छूट देने के वाणिज्यिक कर विभाग के आदेश का अनुसमर्थन। |
1. अतिथि व्याख्याता नीति 2026: स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता और मानदेय व्यवस्था में बदलाव
शासकीय महाविद्यालयों में लागू अतिथि व्याख्याता नीति-2024 में प्रशासकीय अनुमोदन के बाद जारी संशोधित नीति-2026 को कैबिनेट द्वारा कार्याेत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया है। इस नई नीति से अतिथि व्याख्याताओं के हितों की रक्षा होगी और व्यवस्था अधिक स्पष्ट होगी।
प्रमुख बदलाव और प्रावधान:
- छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को वरीयता: यदि मेरिट सूची में एक ही श्रेणी के दो अभ्यर्थियों के अंक समान होते हैं, तो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी।
- अनुभव अंकों में विस्तार: अनुभव के लिए निर्धारित अधिकतम 30 अंकों के अंतर्गत अब शासकीय महाविद्यालयों के साथ-साथ राजकीय विश्वविद्यालयों में एक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम 5 माह का अध्यापन कार्य पूर्ण करने पर 5 अंक दिए जाएंगे।
- विस्थापितों को पुनर्नियोजन का अवसर: शासकीय महाविद्यालयों एवं राजकीय विश्वविद्यालयों के विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं के अनुभव का लाभ देते हुए उन्हें रिक्त पदों पर पुनर्नियोजन का अवसर मिलेगा।
- कार्य-दिवस आधारित मानदेय: मानदेय निर्धारण की विसंगतियों को दूर करने के लिए कालखण्ड (पीरियड) आधारित व्यवस्था के स्थान पर अब कार्य-दिवस आधारित मानदेय व्यवस्था लागू की जाएगी।
- सेवा शर्तों में स्पष्टता: अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य अतिथि शैक्षणिक अमले के दायित्वों, कार्य-अवधि और आकस्मिक अवकाश संबंधी नियमों को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया गया है।
2. पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम 2026 मंजूर: 10% आरक्षण का रास्ता साफ
राज्य के पूर्व अग्निवीरों को शासकीय सेवाओं में अवसर प्रदान करने के लिए मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम, 2026 के प्रारूप को सहर्ष मंजूरी दे दी है।
भर्ती नियमों के मुख्य बिंदु:
- तृतीय श्रेणी पदों पर आरक्षण: राज्य की सिविल सेवाओं के तृतीय श्रेणी पदों पर पूर्व अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा।
- इन विभागों में मिलेगी नियुक्ति:
- पुलिस विभाग: आरक्षक (Constable)
- वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग: वनरक्षक (Forest Guard)
- जेल विभाग: जेल प्रहरी (Jail Prahari)
- स्पष्ट चयन प्रक्रिया: इन नए नियमों के तहत पूर्व अग्निवीरों की नियुक्ति, सेवा शर्तों, भर्ती के मापदंडों और चयन प्रक्रिया को औपचारिक रूप से निर्धारित कर दिया गया है।
3. फिल्म ‘हनुमान अंश’ टैक्स फ्री: सिनेमाघरों को मिलेगी SGST की प्रतिपूर्ति
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा 10 सितंबर 2026 को फिल्म ‘हनुमान अंश’ को राज्य में टैक्स फ्री किए जाने की घोषणा की गई थी।

इसी घोषणा के परिपालन में, वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी आदेश का कैबिनेट बैठक में अनुसमर्थन किया गया। इसके तहत सिनेमाघरों में फिल्म के प्रदर्शन पर प्रवेश हेतु देय राज्य माल और सेवा कर (SGST) के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा सिनेमाघर संचालकों को की जाएगी।
विष्णु देव साय कैबिनेट के ये फैसले स्पष्ट करते हैं कि राज्य सरकार स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता देने, अतिथि शिक्षकों के शोषण को रोकने और पूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
दानवीर भामाशाह सम्मान 2026: 30 सितंबर तक भेजें प्रविष्टियां, मिलेगा 1 लाख रुपये का पुरस्कार












