समाज से बहिष्कार करने की धमकी, तीन लोगों के खिलाफ जुर्म दर्ज

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महासमुंद. एक व्यक्ति को समाज से बहिष्कार करने की धमकी देने के मामले की जांच के बाद सांकरा थाने में तीन लोगों के विरूद्ध अपराध दर्ज किया गया है।

सांकरा पुलिस ने बताया अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) पिथौरा के पत्र के अनुसार आवेदक रसपाल सिदार पिता जगमोहन सिदार ग्राम पेंड्रा द्वारा कार्तिक राम नेटी, जयचंद पालेश्वर, सुधु जगत के द्वारा आवेदक के घर में पचीस हजार रूपये जुर्माना राशि एवं मीटिंग में एक लाख रुपए जुर्माना राशि मांगकर सामाजिक रूप से बहिष्कृत करने की धमकी देने संबंधी शिकायत की है।

पुलिस ने बताया कि शिकायत की जांच के दौरान आवेदक रसपाल सिदार व अनावेदक कार्तिक राम नेटी, जयचंद पालेश्वर, लक्ष्मण सिदार उर्फ सुधु व गवाह सुशील डड़सेना, ग्राम कोटवार सदमा नंद, निरंजन बिसाल, रतिराम नेटी का कथन लिया गया है।

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आवेदक रसपाल सिदार की नाती बंशीलाल सिदार के द्वारा अन्य समाज की लड़की से विवाह कर लेने से समाज के पदाधिकारी कार्तिक राम नेटी, जयचंद पालेश्वर, लक्ष्मण सिदार उर्फ सुधु के द्वारा एक राय होकर जून 2026 में आवेदक के घर में मीटिंग रखकर 25 हजार रुपए जुर्माना राशि की मांग करने एवं इसके दो दिन बाद गांव के रामलाल साहू के किराना दुकान के पास अतिरिक्त एक लाख रुपए जुर्माना राशि देने के लिए सामाजिक रूप से बहिष्कृत करने की धमकी देकर दबाव बना रहे है। मामले की जांच के बाद आरोपियों के विरूद्ध धारा 308(3), 3(5) बीएनएस व 7(2) नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। खबरें पढ़ने के लिए babapost.in पर विजिट करें।

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