करणी कृपा प्लांट प्रबंधन के अलावा दो अन्य के खिलाफ जुर्म दर्ज

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महासमुंद. करणी कृपा प्लांट में तीन लोगों के झुलस कर घायल होने के मामले में तुमगांव पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ जुर्म दर्ज कर विवेचना में लिया है।

पुलिस ने बताया कि 22 मार्च को करणी कृपा पावर प्लांट के प्रबंधन के अधिकारी सुमीत ठाकुर की ओर से एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया था। आवेदन जांच के दौरान आवेदन में वर्णित घायलों देवेंद्र सिंह पिता तिलक राज सिंह, करण कुर्रे पिता बुधारू कुर्रे और रितेश यादव पिता जगत यादव का रायपुर के अस्पताल में कथन कराया गया। जिस पर प्रथम दृष्टया आरोपी विनोद कुमार राय, सामंत बिंदुरंजन धीर एवं करणी कृपा प्लांट प्रबंधन एवं अन्य अधिकारी के द्वारा सुरक्षा मानकों का पालन न करते हुए उपेक्षापूर्ण कार्य करने से उपहति होना पाया गया। जिसके चलते उक्त मामले में आरोपियों के खिलाफ धारा 125 (ए) के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

घटना को लेकर पुलिस को दिए गए आवेदन में बताया गया है कि करणी कृपा पावर प्राईवेट लिमिटेड में 22 मार्च को करीब 11.50 बजे डीएससी की सफाई के नियमित कार्य के दौरान डस्ट मिश्रित गर्म पानी के संपर्क में आ जाने के कारण कर्मचारी देवेंद्र सिंह पिता तिलकराज सिंह पद सहायक प्रबंधक विभाग- प्रोसेस, करण कुर्रे पिता बुधारू कुर्रे पद – हेल्पर, विभाग – प्रोसेस, रितेश पिता जगत यादव पद – हेल्पर विभाग प्रोसेस झुलस गए थे। जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद रायपुर अस्पताल भेजा गया है।

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