रायपुर. छत्तीसगढ़ सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग के तहत कार्यरत अतिशेष शिक्षकों (Surplus Teachers) के प्रति सख्त रुख अपनाया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि युक्तियुक्तकरण के बाद भी जिन शिक्षकों ने अपने नए पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण (Joining) नहीं किया है, उनके खिलाफ अब अनुशासनात्मक कार्रवाई (Disciplinary Action) की जाएगी।
राज्यभर में विद्यालयों और शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया पहले ही पूर्ण की जा चुकी है। इस प्रक्रिया के तहत अतिशेष शिक्षकों की नई पदस्थापना (Transfer Posting) जिला, संभाग और संचालनालय स्तर पर गठित समितियों के माध्यम से काउंसिलिंग द्वारा की गई थी। इसके बाद सभी शिक्षकों को उनके नए कार्यस्थलों पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए थे।
लेकिन लोक शिक्षण संचालनालय (Directorate of Public Instruction) की रिपोर्ट के अनुसार, कई शिक्षकों ने अब तक अपने नए विद्यालयों में कार्यभार नहीं संभाला है। संभागीय संयुक्त संचालकों द्वारा ऐसे शिक्षकों की सूची तैयार कर शासन को भेजी गई है। शासन ने इस प्रस्ताव पर सहमति जताते हुए कार्रवाई की अनुमति (Action Approval) दे दी है।
अब ऐसे सभी शिक्षकों के खिलाफ नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। संचालनालय ने स्पष्ट किया है कि युक्तियुक्तकरण के बाद जारी पदस्थापना आदेशों की अवहेलना करना प्रशासनिक अनुशासन का गंभीर उल्लंघन है।
विभाग ने चेतावनी दी है कि आगे से यदि किसी शिक्षक द्वारा कार्यग्रहण में लापरवाही की जाती है, तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने कहा है कि शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन और पारदर्शिता (Discipline and Transparency) बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है, इसलिए किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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