महासमुंद. उप सरपंच के साथ लूटपाट के मामले में सरायपाली थाने में दो लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया गया है। मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया। वहीं विधि से संघर्षरत बालक के खिलाफ विधिवत कार्रवाई की गई।
घटनाक्रम के अनुसार सरायपाली थाने में एफआईआर में माधोपाली निवासी राकेश नायक पिता जन्मजय नायक ने बताया कि वह वर्तमान में उप सरपंच के पद पर है 31 दिसंबर की रात लगभग 08 बजे वह अपने दोस्त लक्ष्मीचंद माधोपाली के साथ अपने मोटर सायकल से अपने निजी काम से सरायपाली आया था। काम समाप्ति के पश्चात रात्रि लगभग 09 बजे वापस घर जा रहा था। जब वे दोनों सारंगढ़ रोड दर्राभांठा बिजली आफिस 132 केवी के पास पहुंचे थे, तभी रास्ते में बिट्टू खान निवासी वार्ड क्रमांक 07 झिलमिला सरायपाली ने अपने साथी के साथ उनका रास्ता रोका।
प्रार्थी ने पुलिस को बताया कि इसके बाद बिट्टू ने मुझसे पैसे की मांग की, जिस पर उसने पैसे देने से इनकार किया, तब पेट के पास चाकू टिकाकर पैसे मांगने लगा, वहीं उसका साथी अपने हाथ में लचीला तार रखा था, जिससे मारने को उतारू हो गया था। गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुए बिट्टू खान ने उसके पैंट के दांया पाकिट में रखे 1900 रुपए, मोबाइल और मोटर सायकल की चाबी को छीन लिया। वहीं बिट्टू खान के साथी ने उसके दोस्त लक्ष्मीचंद के पाकिट को चेक किया, कुछ नहीं मिलने पर छीने हुए मोबाईल एवं मोटर सायकल की चाबी को वापस किया और 1900 रुपए को अपने पास रख लिया और बिट्टू खान ने कहा कि घटना के संबंध मे किसी को बताओगे या पुलिस को खबर दोगे तो जान से मार दूंगा। मामले की रिपोर्ट पर सरायपाली थाने में आरोपियों के विरूद्ध धारा 126(2), 296, 3(5), 309(4), 351(2) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।
मामले की रिपोर्ट के बाद थाना सरायपाली की टीम ने घटना की गंभीरता को देखते हुये तत्काल मौके पर पहुंचकर आरोपियों की तलाश की। टीम ने आरोपी की खोजबीन कर मुख्य आरोपी बिट्टू खान पिता मो आमिन खान (23 वर्ष) ताज नगर झिलमिला को दो जनवरी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के कब्जे से लूटी गई रकम 1900 रुपए को बरामद किया गया। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल रिमांड पर भेजा गया है। वहीं उक्त घटना में शामिल एक विधि से संघर्षरत बालक के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की गई।
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