महासमुंद. नगर के बस स्टैंड में बाप-बेटे से मारपीट कर जानलेवा हमला करने के आरोप में सिटी कोतवाली में दो लोगों के विरूद्ध जुर्म दर्ज किया गया है।

पुलिस को शीतल दास मानिकपुरी पिता स्व. बाबूदास मानिकपुरी, (57 वर्ष) निवासी ग्राम मुस्की वार्ड नं. 13 महामाया मंदिर, थाना तुमगांव ने बताया कि वह ग्राम का कोटवार है। 08 अप्रैल की शाम 6 बजे अपने बेटे दोनेश्वर दास मानिकपुरी के साथ कार में सब्जी लेने महासमुंद आया था। सब्जी लेने के बाद वे महासमुंद बस स्टैंड के बागबाहरा जाने वाले गेट के पास पहुंचे थे, उसी समय एक अज्ञात लड़का अपनी कार खड़ी कर किसी से बात कर रहा था, तभी मेरे बेटे ने उसे कार हटाने हेतु हार्न बजाया, तभी कुछ दूरी पर खडे कैलाश बाघ व साहिल खान निवासी महासमुंद के द्वारा एक राय होकर उसे तथा उसके बेटे दोनेश्वर दास मानिकपुरी को गाली देकर हत्या करने की नीयत से हाथ मुक्का, ईंट एवं कांच का बोतल से मारपीट किया है, जिससे उसके सिर, कान, मुंह में चोंट आयी है तथा दोनेश्वर दास मानिकपुरी को कान में गंभीर चोटें आई।
मामले की रिपोर्ट पर आरोपियों के विरूद्ध धारा 109, 118(1), 296, 3(5) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।
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