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प्राकृतिक आपदा में मृत्यु होने पर परिजनों के लिए 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत

On: April 28, 2026
आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत, महासमुंद
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महासमुंद. कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत प्राकृतिक आपदा से मृत्यु होने पर 5 मृतकों के निकटतम वारिसान के लिए चार-चार लाख रुपए के मान से कुल 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की है।

इनमें पानी में डूबने से मृत्यु होने पर महासमुंद विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम सिंघी के मृतक द्रोण निषाद के पिता मदन निषाद के लिए, मृतक दुष्यत निषाद के पिता डगेश्वर निषाद एवं पिथौरा विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम अरण्ड के मृतक कुमार सिंह मरकाम की पत्नी श्रीमती अहिल्या बाई ध्रुव के लिए आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। इसी तरह विद्युत तार की चपेट में आने से मृत्यु होने पर सरायपाली विकासखण्ड के ग्राम लिमउगुड़ा के मृतक सेतलाल साव की पत्नी श्रीमती बालमोती साव के लिए तथा आकाशीय बिजली गिरने से मृत्यु होने पर पिथौरा विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम सुखीपाली के मृतक तीर्थराज भोई की पत्नी श्रीमती हेमकुमारी भोई के लिए चार-चार लाख रुपए आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।

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