महासमुंद. खुटेरी निवासी एक व्यक्ति की हत्या के मामले में आरोप दोष सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट मोनिका जायसवाल ने खल्लारी थाना क्षेत्र के ग्राम खुटेरी निवासी लेखराम उर्फ बाला पटेल पिता भुखन लाल, भुवनेश्वरी पटेल पति लेखराम 28 वर्ष, उमेश पटेल पिता भुवन लाल 32 वर्ष तथा सुरेश पटेल पिता भुवन लाल को धारा 302 के अंतर्गत उम्रकैद और एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि नहीं पटाने पर तीन माह का सश्रम कारावास अलग से भुगतना होगा। इसी तरह धारा 201 के तहत चारों को तीन-तीन साल सश्रम कारावास और 5 सौ रुपए से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि नही पटाने पर एक माह का सश्रम कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन के अनुसार खुटेरी निवासी योगेश कुमार सेन 26 नवंबर 2020 को रात्रि में साढ़े 9 बजे अपनी मां से यह कहकर गया था कि वह भुवनेश्वरी पटेल को लाने उसके घर जा रहा है, जो वापस नहीं आया। गांव में खोजबीन की गई, नही मिलने पर उसके पिता बेदराम सेन 28 नवंबर 20 को खल्लारी थाना पहुंचकर मौके की रिपोर्ट दर्ज कराई, गुम इंसान कायम किया गया।
29 नवंबर को खुटेरी से पुलिस को एक युवक की लाश मिली। मृतक की पहचान योगेश कुमार सेन के रूप में हुई। पुलिस की जांच और पूछताछ में यह तथ्य सामने आया कि मृतक योगेश सेन का प्रेम प्रसंग भुवनेश्वरी पटेल से था और मृतक अपनी मां से भुवनेश्वरी पटेल को लेने जाने की बात कहकर निकला था। मृतक का शव लेखराम पटेल के घर के पास वाले कुंए में मिलने से पुलिस ने लेखराम से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपनी पत्नी भुवनेश्वरी, भाई उमेश पटेल और सुरेश पटेल के साथ मिलकर 26 नवंबर 2020 को टंगिया से योगेश सेन को मारकर घायल करना और घायल अवस्था में ही उसे कुंए में डाल देना बताया। आरोपियों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त लोहे की टगियां व अन्य समान जब्त कर विवेचना उपरांत मामला कोर्ट को सौंपा था। अभियोजन की ओर अतिरिक्त लोक अभियोजक सुरेंद्र गिरि ने पैरवी की।
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