बिजली कनेक्शन काटने की धमकी देकर 18 लोगों से 75 हजार की अवैध वसूली, दो लोगों के खिलाफ जुर्म दर्ज

महासमुंद. बकाया बिल नहीं जमा करने पर बिजली कनेक्शन काटने की धमकी देते हुए दो व्यक्तियों ने 18 लोगों से 75 हजार रुपए की अवैध रूप से वसूली कर ली गई। मामले में रिपोर्ट पर

Written by: Admin

Published on: April 3, 2025

महासमुंद. बकाया बिल नहीं जमा करने पर बिजली कनेक्शन काटने की धमकी देते हुए दो व्यक्तियों ने 18 लोगों से 75 हजार रुपए की अवैध रूप से वसूली कर ली गई। मामले में रिपोर्ट पर सिटी कोतवाली में दो अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

कोतवाली पुलिस को सीएसपीडीसीएल तुमगांव में लाईन परिचारक के पद पर पदस्थ लोकेश ठाकुर ने बताया कि कनिष्ठ यंत्री सीएसपीडीसीएल वितरण केंद्र महासमुंद ग्रामीण के द्वारा पत्र जारी कर अनाधि‍कृत व्यक्ति के द्वारा अवैध तरीके से उपभोगताओं से पैसा वसुूली कर ठगी करने के संबंध में एफआईआर कराने के लिए उसे निर्देशित किया गया है।

प्रार्थी ने पुलिस को बताया कि उपभोक्ताओं से शिकायत मिली थी कि दो अनाधिकृत अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उपभोक्ताओं के घर जाकर उनसे बकाया राशि के भुगतान के नाम पर बिजली कनेक्शन काटने की धमकी देकर अवैध वसूली की जा रही है।

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उक्त अज्ञात व्यक्ति द्वारा मोबाईल के माध्यम से ग्राम मोंगरा के एक उपभोक्ता को धमकी दिया गया है कि पैसे नहीं देने पर तुम्हारा कनेक्शन काट दिया जायेगा तथा ग्राम साल्हेभाठा के उपभोक्ता कुंजलाल ध्रुव द्वारा पैसा नहीं देने पर उसके कनेक्शन काटकर मीटर ले गया है। उक्त मोबाईल नम्बर को ट्रुकॉलर एप के माध्यम से सर्च करने पर बिजली ऑफिस सीएसपीडीसीएल रायपुर लेखन निर्मलकर प्रदर्शित हो रहा है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी तक उक्त अज्ञात व्यक्तियों द्वारा कुल 18 उपभोक्ताओं टीकाराम ध्रुव केशवा 10,000, संतोष ध्रुव केशवा 9,000, योगेश ध्रुव साल्हेमाठा 2,000, आनंद दीवान शेर 5,000, कुशल साहू शेर 2,000, राजेन्द्र साहू शेर 2,500, तीरथ यादव मोरधा 1,000, दयालूराम निषाद कनेकरा 3000, धन्नू पटेल शेर 3500, संतोष साहू, शेर 1500, दिलीप पटेल शेर 5500, रेखराम साहू शेर 2500, रामलाल चक्रधारी पचेड़ा 3000, जोधन पचेडा 4000, आसकुमार दीवान शेर 5,500, ग्राम धनसुली के तीन उपभोक्ताओं से प्रत्येक से 5000 रुपए कुल 15,000 समेत कुल 75,000 रुपए की वसूली कर ली। मामले में कोतवाली थाने में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धारा 318(4), 319(2) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

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